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सोलन , [ बद्दी ] , 21 अप्रैल [ पंकज गोल्डी ] ! ज़िला एवं सत्र न्यायालय नालागढ़, सोलन, कण्डाघाट, अर्की और कसौली स्थित न्यायालय परिसर में 13 मई, 2023 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह जानकारी आज यहां ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण सोलन की सचिव आकांक्षा डोगरा ने दी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न मामलों का निपटारा समझौते के आधार पर किया जाएगा। इस लोक अदालत में अपराधिक कंपाउडेबल अपराध, चेक बाऊंस मामले, मोटर व्हीकल चलान के मामलों में धन वसूली इत्यादि का सुनवाई कर निपटारा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त सड़क दुर्घटना क्लेम के मामले, श्रम विवाद के मामले, बिजली और पानी के बिल, वैवाहिक विवाद, भूमि अधिग्रहण के मामले, वेतन, भत्तों और सेवानिवृत्ति से संबंधित मामलों का भी सुनवाई कर निपटरा किया जाएगा। ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण सोलन की सचिव आकांक्षा डोगरा ने कहा कि जो मामले अब तक न्यायालय में दायर नहीं हुए है, का भी लोक अदालत में निपटारा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि लोक अदालत में समय व धन की बचत होती है। लोक अदालत में न्यायालय शुल्क नहीं लगता और पुराने मुकदमे का न्यायालय शुल्क वापिस हो जाता है। लोक अदालत में किसी पक्ष को सजा नहीं होती। उन्होंने कहा कि कोई भी इच्छुक व्यक्ति अपने मामलों के निपटारे के लिए 13 मई, 2023 से पूर्व ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय सोलन व ज़िला के सभी न्यायालयों में सादे कागज़ पर आवेदन कर सकता है। जिस अदालत में मामला विचारधीन है उस अदालत में भी आवेदन दिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अधिक जानकारी के लिए दूरभाष नम्बर 01792-220713 पर सम्पर्क किया जा सकता है। https://youtube.com/playlist?list=PLfNkwz3upB7OrrnGCDxBewe7LwsUn1bhs
सोलन , [ बद्दी ] , 21 अप्रैल [ पंकज गोल्डी ] ! ज़िला एवं सत्र न्यायालय नालागढ़, सोलन, कण्डाघाट, अर्की और कसौली स्थित न्यायालय परिसर में 13 मई, 2023 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह जानकारी आज यहां ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण सोलन की सचिव आकांक्षा डोगरा ने दी।
उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न मामलों का निपटारा समझौते के आधार पर किया जाएगा। इस लोक अदालत में अपराधिक कंपाउडेबल अपराध, चेक बाऊंस मामले, मोटर व्हीकल चलान के मामलों में धन वसूली इत्यादि का सुनवाई कर निपटारा किया जाएगा।
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उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त सड़क दुर्घटना क्लेम के मामले, श्रम विवाद के मामले, बिजली और पानी के बिल, वैवाहिक विवाद, भूमि अधिग्रहण के मामले, वेतन, भत्तों और सेवानिवृत्ति से संबंधित मामलों का भी सुनवाई कर निपटरा किया जाएगा। ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण सोलन की सचिव आकांक्षा डोगरा ने कहा कि जो मामले अब तक न्यायालय में दायर नहीं हुए है, का भी लोक अदालत में निपटारा किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि लोक अदालत में समय व धन की बचत होती है। लोक अदालत में न्यायालय शुल्क नहीं लगता और पुराने मुकदमे का न्यायालय शुल्क वापिस हो जाता है। लोक अदालत में किसी पक्ष को सजा नहीं होती। उन्होंने कहा कि कोई भी इच्छुक व्यक्ति अपने मामलों के निपटारे के लिए 13 मई, 2023 से पूर्व ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय सोलन व ज़िला के सभी न्यायालयों में सादे कागज़ पर आवेदन कर सकता है।
जिस अदालत में मामला विचारधीन है उस अदालत में भी आवेदन दिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अधिक जानकारी के लिए दूरभाष नम्बर 01792-220713 पर सम्पर्क किया जा सकता है।
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