छात्रो को दी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की जानकारी।
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सिरमौर , 05 दिसंबर ! राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान राजगढ में हिमाचल उपभोक्ता सरंक्षण परिषद ने भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई के सहयोग से उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जिसमें दूरसंचार व प्रसारण से सम्बन्धित उपभोक्ताओं के पक्ष में चलाई जा रही ट्राई की योजनाओं व कार्यक्रमों और साईबर फ्राड से सतर्क रहने की जानकारी प्रतिभागियों को दी गई। इस अवसर पर परिषद के अध्यक्ष जोगेन्द्र कवंर ने सभी प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए कहा कि आज के इस डिजिटल युग में ऑनलाइन ठगी के मामले बढ़ रहे है, इसलिए माबाईल और विशेषकर जब इन्टरनैट का उपयोग करते है उस समय सर्तकता बरतनी चाहिए । जोगेन्द्र कवर के कहा कि हमारे प्रदेश में साईबर अपराध में तेजी से वृद्धि हुई है। हर दिन कई लोग साइबर अपराध के शिकार हा रहे है। उन्होने लोगो को साईबर अपराध और सौशल मीडिया प्लेटफार्म के माध्यम से किस प्रकार ब्लैकमेल होने से बचा जा सकता है । इस बारे जागरूक किया कंवर ने कहा कि कोई भी व्यक्ति अनावश्यक एप्लीकेशन मोबाइल पर डाउनलोड न करें, अपनी किसी प्रकार की निजि जानकारी और बैंक खाते से सम्बन्धित जानकारी, ए.टी.एम पासवर्ड व ओ.टी.पी. किसी से सांझा न करें। उन्होने कहा कि किसी प्रकार के साईबर अपराध की शिकायत राष्ट्रीय साईबर अपराध रिपोटिंग पोर्टल पर दर्ज करवाई जा सकती है या फिर राष्ट्रीय साईबर हैल्पलाईन टोल फ्री नम्बर 1930 पर फोन द्वारा भी शिकायत दर्ज करवा सकते है । कार्यकम में परिषद् के उपाध्यक्ष रणजीत सिंह धीमान ने उपभोक्ताओं के हित में ट्राई की ओर से चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं व कार्यक्रमों की जानकारी प्रदान की। उन्होने बताया कि ट्राई द्वारा उपभोक्ताओं की रक्षा के लिए कई कदम उठाए है जैसे एम.एन.पी सर्विस, डी.एन.डी. शिकायत निवारण तंत्र आदि। उन्होने बताया कि ट्राई ने आजकल टेलिफोन उपभोक्ताओं की शिकायतों का प्रभावी ढंग से सुना जाने तथा अनचाही वाणिज्यक कॉल व मैसेज जिसे हम स्पैम कॉल या मैसेज भी कह सकते है, से छुटकारा दिलवाने हेतू अभियान चला रखा है। ट्राई द्वारा लाई गई (डू नोट डिस्टर्व) डी.एन.डी. एप जिसे हम गुगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर किसी भी प्रकार की अनचाही कॉल व मैसेज को बन्द कर सकते है। इस अवसर उन्होने कहा कि टेलिफोन कम्पनियों से उम्मीद की जाती है कि वे बेहतर सेवाऐं व अच्छा नेटवर्क प्रदेश के उपभोक्ताओं को देगें। इस अवसर पर सुरेन्द्र शर्मा सेवानिवृत जिला नियन्त्रक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोकता मामले ने भी उपभोक्ताओं को अपनी रोजमर्रा की खरीददारी करते समय रखी जाने वाली सर्तकता सम्बन्धी जानकारी दी। उन्होने बताया कि नियमानुसार प्रत्येक बन्द पैकेट में बिकने वाले समान पर अधिकतम खुदरा मुल्य के साथ साथ निर्माता का नाम पता, निमार्ण की तिथि, एक्सपायरी तिथि व वजन छापना जरूरी है और कभी भी खुदरा मूल्य से अधिक दाम का भुगतान नहीं करना चाहिए। परिषद के वित सचिव अनोखी राम वर्मा ने समस्त प्रतिभागियों को कार्यक्रम में भाग लेने के लिए धन्यवाद किया । कार्यक्रम में प्रतिभागियों को शिकायतें रखने का भी अवसर दिया गया ।इस अवसर पर संस्थान के वरिष्ठ अनुदेशक सेवा राम ने कार्यक्रम के आयोजन के लिए हिमाचल उपभोक्ता संरक्षण परिषद् का आभार व्यक्त किया प्रतिभागियों से आग्रह किया कि जो महत्वपूर्ण जानकारी उन्हे इस कार्यक्रम से मिली है उसे अपने मित्रो सम्बन्धियों और परिवारजनों से साँझा करे। कार्यक्रम में छात्र छात्राओं के अतिरिक्त टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ और टेलीफोन कंपनियों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे।
सिरमौर , 05 दिसंबर ! राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान राजगढ में हिमाचल उपभोक्ता सरंक्षण परिषद ने भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई के सहयोग से उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जिसमें दूरसंचार व प्रसारण से सम्बन्धित उपभोक्ताओं के पक्ष में चलाई जा रही ट्राई की योजनाओं व कार्यक्रमों और साईबर फ्राड से सतर्क रहने की जानकारी प्रतिभागियों को दी गई।
इस अवसर पर परिषद के अध्यक्ष जोगेन्द्र कवंर ने सभी प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए कहा कि आज के इस डिजिटल युग में ऑनलाइन ठगी के मामले बढ़ रहे है, इसलिए माबाईल और विशेषकर जब इन्टरनैट का उपयोग करते है उस समय सर्तकता बरतनी चाहिए ।
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जोगेन्द्र कवर के कहा कि हमारे प्रदेश में साईबर अपराध में तेजी से वृद्धि हुई है। हर दिन कई लोग साइबर अपराध के शिकार हा रहे है। उन्होने लोगो को साईबर अपराध और सौशल मीडिया प्लेटफार्म के माध्यम से किस प्रकार ब्लैकमेल होने से बचा जा सकता है ।
इस बारे जागरूक किया कंवर ने कहा कि कोई भी व्यक्ति अनावश्यक एप्लीकेशन मोबाइल पर डाउनलोड न करें, अपनी किसी प्रकार की निजि जानकारी और बैंक खाते से सम्बन्धित जानकारी, ए.टी.एम पासवर्ड व ओ.टी.पी. किसी से सांझा न करें।
उन्होने कहा कि किसी प्रकार के साईबर अपराध की शिकायत राष्ट्रीय साईबर अपराध रिपोटिंग पोर्टल पर दर्ज करवाई जा सकती है या फिर राष्ट्रीय साईबर हैल्पलाईन टोल फ्री नम्बर 1930 पर फोन द्वारा भी शिकायत दर्ज करवा सकते है ।
कार्यकम में परिषद् के उपाध्यक्ष रणजीत सिंह धीमान ने उपभोक्ताओं के हित में ट्राई की ओर से चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं व कार्यक्रमों की जानकारी प्रदान की। उन्होने बताया कि ट्राई द्वारा उपभोक्ताओं की रक्षा के लिए कई कदम उठाए है जैसे एम.एन.पी सर्विस, डी.एन.डी. शिकायत निवारण तंत्र आदि।
उन्होने बताया कि ट्राई ने आजकल टेलिफोन उपभोक्ताओं की शिकायतों का प्रभावी ढंग से सुना जाने तथा अनचाही वाणिज्यक कॉल व मैसेज जिसे हम स्पैम कॉल या मैसेज भी कह सकते है, से छुटकारा दिलवाने हेतू अभियान चला रखा है।
ट्राई द्वारा लाई गई (डू नोट डिस्टर्व) डी.एन.डी. एप जिसे हम गुगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर किसी भी प्रकार की अनचाही कॉल व मैसेज को बन्द कर सकते है। इस अवसर उन्होने कहा कि टेलिफोन कम्पनियों से उम्मीद की जाती है कि वे बेहतर सेवाऐं व अच्छा नेटवर्क प्रदेश के उपभोक्ताओं को देगें।
इस अवसर पर सुरेन्द्र शर्मा सेवानिवृत जिला नियन्त्रक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोकता मामले ने भी उपभोक्ताओं को अपनी रोजमर्रा की खरीददारी करते समय रखी जाने वाली सर्तकता सम्बन्धी जानकारी दी। उन्होने बताया कि नियमानुसार प्रत्येक बन्द पैकेट में बिकने वाले समान पर अधिकतम खुदरा मुल्य के साथ साथ निर्माता का नाम पता, निमार्ण की तिथि, एक्सपायरी तिथि व वजन छापना जरूरी है और कभी भी खुदरा मूल्य से अधिक दाम का भुगतान नहीं करना चाहिए।
परिषद के वित सचिव अनोखी राम वर्मा ने समस्त प्रतिभागियों को कार्यक्रम में भाग लेने के लिए धन्यवाद किया । कार्यक्रम में प्रतिभागियों को शिकायतें रखने का भी अवसर दिया गया ।इस अवसर पर संस्थान के वरिष्ठ अनुदेशक सेवा राम ने कार्यक्रम के आयोजन के लिए हिमाचल उपभोक्ता संरक्षण परिषद् का आभार व्यक्त किया प्रतिभागियों से आग्रह किया कि जो महत्वपूर्ण जानकारी उन्हे इस कार्यक्रम से मिली है उसे अपने मित्रो सम्बन्धियों और परिवारजनों से साँझा करे।
कार्यक्रम में छात्र छात्राओं के अतिरिक्त टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ और टेलीफोन कंपनियों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे।
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