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शिमला ! परिवहन मंत्री बिक्रम सिंह ने गत दिवस मंत्रिमण्डल की बैठक में लिए गए विभिन्न निर्णयांें की सराहना करते हुए आज यहां कहा कि प्रदेश सरकार ने परिवहन क्षेत्र को लगभग 40 करोड़ रुपये की राहत प्रदान की है। उन्होंने स्टेज कैरिज आॅपरेटरों के लिए कार्यशील पूंजी पर ब्याज उपदान योजना की स्वीकृति से बस आॅपरेटरों को प्रति बस दो लाख रुपये तथा अधिकतम 20 लाख रुपये तक की ऋण राशि कार्यशील पूंजी के लिए उपलब्ध करवाने के निर्णय का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि ऋण राशि पांच वर्ष की अवधि के लिए दी जाएगी, जिसमें मोरेटोरियम अवधि का एक वर्ष शामिल होगा। ब्याज पर 75 प्रतिशत उपदान दिया जाएगा, जिसका भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। द्वितीय वर्ष में ब्याज पर 50 प्रतिशत उपदान भी राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। इस योजना पर सरकार द्वारा 11 करोड़ रुपये की राहत उपलब्ध करवाई गई है। परिवहन मंत्री ने 1 अगस्त, 2020 से 31 मार्च, 2021 तक बकाया करों की देनदारी में स्टेज कैरिज, टैक्सी, मैक्सी, आॅटो रिक्शा व संस्थान की बसों को विशेष रोड़ टैक्स एवं टोकन टैक्स पर 50 प्रतिशत की राहत के निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि इस निर्णय से वाहन आॅपरेटर्ज को लगभग 20 करोड़ की राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि 1 अपै्रल, 2021 से 30 जून, 2021 की तीन माह की अवधि में विशेष रोड़ टैक्स एवं टोकन टैक्स पर प्रदान की गई 50 प्रतिशत की राहत सराहनीय निर्णय है। इससे विभिन्न वाहन आॅपरेटर्ज को 8 करोड़ रुपये की राहत मिलेगी।
शिमला ! परिवहन मंत्री बिक्रम सिंह ने गत दिवस मंत्रिमण्डल की बैठक में लिए गए विभिन्न निर्णयांें की सराहना करते हुए आज यहां कहा कि प्रदेश सरकार ने परिवहन क्षेत्र को लगभग 40 करोड़ रुपये की राहत प्रदान की है।
उन्होंने स्टेज कैरिज आॅपरेटरों के लिए कार्यशील पूंजी पर ब्याज उपदान योजना की स्वीकृति से बस आॅपरेटरों को प्रति बस दो लाख रुपये तथा अधिकतम 20 लाख रुपये तक की ऋण राशि कार्यशील पूंजी के लिए उपलब्ध करवाने के निर्णय का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि ऋण राशि पांच वर्ष की अवधि के लिए दी जाएगी, जिसमें मोरेटोरियम अवधि का एक वर्ष शामिल होगा। ब्याज पर 75 प्रतिशत उपदान दिया जाएगा, जिसका भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। द्वितीय वर्ष में ब्याज पर 50 प्रतिशत उपदान भी राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। इस योजना पर सरकार द्वारा 11 करोड़ रुपये की राहत उपलब्ध करवाई गई है।
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परिवहन मंत्री ने 1 अगस्त, 2020 से 31 मार्च, 2021 तक बकाया करों की देनदारी में स्टेज कैरिज, टैक्सी, मैक्सी, आॅटो रिक्शा व संस्थान की बसों को विशेष रोड़ टैक्स एवं टोकन टैक्स पर 50 प्रतिशत की राहत के निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि इस निर्णय से वाहन आॅपरेटर्ज को लगभग 20 करोड़ की राहत मिलेगी।
उन्होंने कहा कि 1 अपै्रल, 2021 से 30 जून, 2021 की तीन माह की अवधि में विशेष रोड़ टैक्स एवं टोकन टैक्स पर प्रदान की गई 50 प्रतिशत की राहत सराहनीय निर्णय है। इससे विभिन्न वाहन आॅपरेटर्ज को 8 करोड़ रुपये की राहत मिलेगी।
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