- विज्ञापन (Article Top Ad) -
शिमला , 26 जून ! देशभर में 1 जुलाई 2024 से तीन नए आपराधिक कानून लागू होने जा रहे हैं।प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ओर गृह मंत्रालय के द्वारा शिमला में तीन नए आपराधिक कानूनों भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 को लेकर मीडिया कार्यशाला “वार्तालाप का आयोजन किया गया। जिसमें एडीजी अभिषेक त्रिवेदी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत कर इन कानूनों की विस्तृत जानकारी सांझा की। अभिषेक त्रिवेदी ने कहा कि भारत में अंग्रेजो के समय के कानून चले आ रहे हैं थे जिसमें कई खामियां थी न्याय मिलने में देरी होती थी लेकिन केंद्र सरकार ने संशोधन करके ऐतिहासिक कदम उठाया है। जिसका लोगों को फायदा मिलेगा निश्चित समय अवधि में लोगों को न्याय देने के लिए ये कानून महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने कहा कि कानूनों को लागू करने में पुलिस के सामने चुनौतियां जरूर रहेंगी लेकिन विभाग पिछले लंबे समय से इसके लिए तैयारियों में जुटा है।
शिमला , 26 जून ! देशभर में 1 जुलाई 2024 से तीन नए आपराधिक कानून लागू होने जा रहे हैं।प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ओर गृह मंत्रालय के द्वारा शिमला में तीन नए आपराधिक कानूनों भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 को लेकर मीडिया कार्यशाला “वार्तालाप का आयोजन किया गया। जिसमें एडीजी अभिषेक त्रिवेदी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत कर इन कानूनों की विस्तृत जानकारी सांझा की।
अभिषेक त्रिवेदी ने कहा कि भारत में अंग्रेजो के समय के कानून चले आ रहे हैं थे जिसमें कई खामियां थी न्याय मिलने में देरी होती थी लेकिन केंद्र सरकार ने संशोधन करके ऐतिहासिक कदम उठाया है। जिसका लोगों को फायदा मिलेगा निश्चित समय अवधि में लोगों को न्याय देने के लिए ये कानून महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने कहा कि कानूनों को लागू करने में पुलिस के सामने चुनौतियां जरूर रहेंगी लेकिन विभाग पिछले लंबे समय से इसके लिए तैयारियों में जुटा है।
- विज्ञापन (Article Inline Ad) -
- विज्ञापन (Article Bottom Ad) -
- विज्ञापन (Sidebar Ad 1) -
- विज्ञापन (Sidebar Ad 2) -
- विज्ञापन (Sidebar Ad 3) -
- विज्ञापन (Sidebar Ad 4) -