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शिमला , 22 मार्च [ विशाल सूद ] ! हिमाचल प्रदेश में अब पंचायत प्रधान बीपीएल सूची तैयार नहीं कर पाएंगे ।प्रदेश सरकार ने बीपीएल में शामिल होने वाले परिवारों के नियमों में बदलाव किया है इसके तहत पंचायत प्रधान को बीपीएल में शामिल करने के लिए कोई भी शक्ति नहीं दी गई है अब केवल बीपीएल का चयन करने के लिए एसडीएम और बीडीओ को अधिकृत किया गया है। नए नियमों के मुताबिक 50000 से कम आय वाले लोग ही बीपीएल में शामिल हो सकते हैं। पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि बीपीएल को लेकर कई बार ऐसी शिकायत आती थी। जिसको देखते हुए आप बीपीएल में शामिल होने वाले परिवारों के नियमों में बदलाव किया गया है ताकि पात्र लोग ही बीपीएल में आ सके है। पहले पंचायत में प्रधान ही बीपीएल की सूची तैयार करता था लेकिन देखा जा रहा था कि कौरव पूरा न होने के बावजूद भी सूची बनाई जाती थी इसको देखते हुए नए नियमों बनाए गए और अब प्रधान के बजाय बीडीओ और एसडीएम को बीपीएल की सूची बनाने का अधिकार दिया गया है। बीपीएल में शामिल होने के लिए लोग पंचायत में और बीडीओ ऑफिस में भी आवेदन कर सकते हैं।
शिमला , 22 मार्च [ विशाल सूद ] ! हिमाचल प्रदेश में अब पंचायत प्रधान बीपीएल सूची तैयार नहीं कर पाएंगे ।प्रदेश सरकार ने बीपीएल में शामिल होने वाले परिवारों के नियमों में बदलाव किया है इसके तहत पंचायत प्रधान को बीपीएल में शामिल करने के लिए कोई भी शक्ति नहीं दी गई है अब केवल बीपीएल का चयन करने के लिए एसडीएम और बीडीओ को अधिकृत किया गया है।
नए नियमों के मुताबिक 50000 से कम आय वाले लोग ही बीपीएल में शामिल हो सकते हैं। पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि बीपीएल को लेकर कई बार ऐसी शिकायत आती थी। जिसको देखते हुए आप बीपीएल में शामिल होने वाले परिवारों के नियमों में बदलाव किया गया है ताकि पात्र लोग ही बीपीएल में आ सके है।
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पहले पंचायत में प्रधान ही बीपीएल की सूची तैयार करता था लेकिन देखा जा रहा था कि कौरव पूरा न होने के बावजूद भी सूची बनाई जाती थी इसको देखते हुए नए नियमों बनाए गए और अब प्रधान के बजाय बीडीओ और एसडीएम को बीपीएल की सूची बनाने का अधिकार दिया गया है। बीपीएल में शामिल होने के लिए लोग पंचायत में और बीडीओ ऑफिस में भी आवेदन कर सकते हैं।
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