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शिमला ! भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार, राज्य सरकार ने राशन वितरण में ग्राहक पहचान सत्यापन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित बनाने, इसमें वृद्धि करने और पारदर्शिता लाने के लिए पीडीएस लाभार्थियों की ई-केवाईसी शुरू कर दी है। इस प्रक्रिया के बाद केवल पात्र लाभार्थियों को ही सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। इस संबंध में, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने पहले ही फील्ड अधिकारियों को लाभार्थियों की 100 प्रतिशत ई-केवाईसी की प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के एक आधिकारिक प्रवक्ता ने आज यहां जानकारी दी है कि पीडीएस लाभार्थियों की सुविधा के लिए विभाग ने आधार आधारित फिंगर बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण का उपयोग करके राज्य में किसी भी उचित मूल्य की दुकान पर जाकर ई-पीओएस के माध्यम से ई-केवाईसी प्रक्रिया को पूरा करने का प्रावधान किया है। इसके अलावा, वेब एप्लीकेशन के माध्यम से राज्य या देश में कहीं भी लोकमित्र केंद्र पर जाकर आधार आधारित फिंगर प्रिंट अथवा आईआरआईएस बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण का उपयोग करके, या स्वयं एंड्रायड आधारित मोबाइल एप्लीकेशन ईकेवाईसी पीडीएस एचपी के माध्यम से आधार आधारित फेस बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण का उपयोग कर ई-केवाईसी प्रक्रिया को पूरा करने का प्रावधान किया है। विभाग ने इन निर्देशों की अनुपालना नहीं करने वाले लाभार्थियों को सूचित किया है कि वे ऊपर बताए गए तरीकों से अपना ईकेवाईसी पूरा करें। लाभार्थी अपनी ई-केवाईसी को पूरा करने में आने वाली किसी भी समस्या के निवारण के लिए टेलीफोनिक मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए टोल-फ्री नंबर 1967 या 1800-180-8026 पर भी संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा, वे निकटतम डिपो धारक या एफपीएस से संपर्क कर सकते हैं।
शिमला ! भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार, राज्य सरकार ने राशन वितरण में ग्राहक पहचान सत्यापन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित बनाने, इसमें वृद्धि करने और पारदर्शिता लाने के लिए पीडीएस लाभार्थियों की ई-केवाईसी शुरू कर दी है। इस प्रक्रिया के बाद केवल पात्र लाभार्थियों को ही सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। इस संबंध में, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने पहले ही फील्ड अधिकारियों को लाभार्थियों की 100 प्रतिशत ई-केवाईसी की प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश जारी कर दिए हैं।
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के एक आधिकारिक प्रवक्ता ने आज यहां जानकारी दी है कि पीडीएस लाभार्थियों की सुविधा के लिए विभाग ने आधार आधारित फिंगर बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण का उपयोग करके राज्य में किसी भी उचित मूल्य की दुकान पर जाकर ई-पीओएस के माध्यम से ई-केवाईसी प्रक्रिया को पूरा करने का प्रावधान किया है। इसके अलावा, वेब एप्लीकेशन के माध्यम से राज्य या देश में कहीं भी लोकमित्र केंद्र पर जाकर आधार आधारित फिंगर प्रिंट अथवा आईआरआईएस बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण का उपयोग करके, या स्वयं एंड्रायड आधारित मोबाइल एप्लीकेशन ईकेवाईसी पीडीएस एचपी के माध्यम से आधार आधारित फेस बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण का उपयोग कर ई-केवाईसी प्रक्रिया को पूरा करने का प्रावधान किया है।
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विभाग ने इन निर्देशों की अनुपालना नहीं करने वाले लाभार्थियों को सूचित किया है कि वे ऊपर बताए गए तरीकों से अपना ईकेवाईसी पूरा करें। लाभार्थी अपनी ई-केवाईसी को पूरा करने में आने वाली किसी भी समस्या के निवारण के लिए टेलीफोनिक मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए टोल-फ्री नंबर 1967 या 1800-180-8026 पर भी संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा, वे निकटतम डिपो धारक या एफपीएस से संपर्क कर सकते हैं।
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