प्रारूप अधिसूचना पर आपत्ति के लिए 30 दिनों का समय सुनिश्चित
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शिमला, 11 नवंबर ! जिला दंडाधिकारी एवं उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप ने प्रारूप अधिसूचना जारी कर बताया कि हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, संजौली शिमला के संपर्क मार्ग सरस्वती पैराडाइज स्कूल के पास वर्षा शालिका से बिजली बोर्ड के कनिष्ठ अभियंता कार्यालय- हिमालयन मोटो क्वेस्ट- इनफिनिटी मार्ट-आरकेएम एंटरप्राइजेज-पतंजलि आउटलेट-ठाकुर किराना स्टोर-प्रिंटिंग प्रेस की ओर जाने वाली सड़क पर यातायात को "वन वे" वामावर्त (एंटी क्लॉक वाइज) किया गया है। उन्होंने कहा कि यह अधिसूचना आम जनता, स्कूल जाने वाले बच्चों की सुरक्षा तथा हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी संजौली में यातायात के सुचारू प्रवाह के मध्यनजर किया गया है। उन्होंने कहा कि यह प्रारूप अधिसूचना आम जनता की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है। यदि किसी व्यक्ति को इस प्रारूप अधिसूचना के संबंध में कोई आपत्ति है, तो वह उक्त प्रारूप अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के भीतर जिला उपायुक्त कार्यालय को लिखित आपत्ति भेज सकता है।
शिमला, 11 नवंबर ! जिला दंडाधिकारी एवं उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप ने प्रारूप अधिसूचना जारी कर बताया कि हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, संजौली शिमला के संपर्क मार्ग सरस्वती पैराडाइज स्कूल के पास वर्षा शालिका से बिजली बोर्ड के कनिष्ठ अभियंता कार्यालय- हिमालयन मोटो क्वेस्ट- इनफिनिटी मार्ट-आरकेएम एंटरप्राइजेज-पतंजलि आउटलेट-ठाकुर किराना स्टोर-प्रिंटिंग प्रेस की ओर जाने वाली सड़क पर यातायात को "वन वे" वामावर्त (एंटी क्लॉक वाइज) किया गया है।
उन्होंने कहा कि यह अधिसूचना आम जनता, स्कूल जाने वाले बच्चों की सुरक्षा तथा हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी संजौली में यातायात के सुचारू प्रवाह के मध्यनजर किया गया है। उन्होंने कहा कि यह प्रारूप अधिसूचना आम जनता की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है। यदि किसी व्यक्ति को इस प्रारूप अधिसूचना के संबंध में कोई आपत्ति है, तो वह उक्त प्रारूप अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के भीतर जिला उपायुक्त कार्यालय को लिखित आपत्ति भेज सकता है।
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