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शिमला , 25 नवंबर [ विशाल सूद ] ! पर्यटन विकास निगम के घाटे में चल रहे नाै होटलों के मामले की सोमवार को उच्च न्यायालय की डिविजन बेंच में सुनवाई हुई। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम (एचपीटीडीसी) को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। पर्यटन विकास निगम के घाटे में चल रहे नाै होटलों के मामले की सोमवार को उच्च न्यायालय की डिविजन बेंच में सुनवाई हुई। खंडपीठ ने होटलों को बंद करने के फैसले पर रोक लगाई है। ये नाै होटल भी अब 31 मार्च तक खुले रहेंगे। हाईकोर्ट ने 30 जून 2025 तक निगम के सभी पेंशनरों की देनदारियां चुकाने के भी आदेश दिए। उच्च न्यायालय ने 19 नवंबर को 40 फीसदी से नीचे ऑक्यूपेंसी वाले 18 होटलों को 25 नवंबर को बंद करने के आदेश दिए थे।
शिमला , 25 नवंबर [ विशाल सूद ] ! पर्यटन विकास निगम के घाटे में चल रहे नाै होटलों के मामले की सोमवार को उच्च न्यायालय की डिविजन बेंच में सुनवाई हुई। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम (एचपीटीडीसी) को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। पर्यटन विकास निगम के घाटे में चल रहे नाै होटलों के मामले की सोमवार को उच्च न्यायालय की डिविजन बेंच में सुनवाई हुई।
खंडपीठ ने होटलों को बंद करने के फैसले पर रोक लगाई है। ये नाै होटल भी अब 31 मार्च तक खुले रहेंगे। हाईकोर्ट ने 30 जून 2025 तक निगम के सभी पेंशनरों की देनदारियां चुकाने के भी आदेश दिए। उच्च न्यायालय ने 19 नवंबर को 40 फीसदी से नीचे ऑक्यूपेंसी वाले 18 होटलों को 25 नवंबर को बंद करने के आदेश दिए थे।
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