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बिलासपुर , 17अगस्त [ राकेश शर्मा ] ! जिला बिलासपुर में तकनीकी शिक्षा विभाग की ओर से एकदिवसीय तकनीकी प्रशिक्षु अधिनियम 1961 पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला की अध्यक्षता प्रदेश सरकार में तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्मानी ने की। इसका रिसाला में सभी विभागों के विभागाध्यक्ष उपस्थित रहे। कार्यशाला में सभी विभाग अध्यक्षों को तकनीकी प्रशिक्षु अधिनियम 1961अनुसार प्रदेश के डिप्लोमा धारकों सहित योग्य व्यक्तियों को विभिन्न ट्रेडों में शिक्षा प्राप्त की चुके युवकों को सरकारी विभागों में किस तरह से नियुक्त करने और पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने और नियुक्त किए गए प्रशिक्षओ के लिए बजट के प्रावधान के बारे में बताया गया। तकनीकी शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार का लक्ष्य है कि इंजीनियरों और डिप्लोमा धारकों सहित योग्य व्यक्तियों को विभिन्न ट्रेडों में व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करना, कौशल कारीगरों की बढ़ती मांग को पूरा करना, प्रशिक्षुओं के प्रशिक्षण के लिए उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग करना और नए जनशक्ति कौशल को बढ़ावा देना हैं। कार्यशाला में प्रशिक्षु नियुक्त करने की पात्रता के मापदंडों चर्चा की गई, केवल 3 या अधिक श्रमिकों वाले नियोक्ता ही प्रशिक्षु नियुक्त करने के पात्र होंगे। ऐसे विभाग जिनमें श्रमिकों की संख्या 29 से अधिक नहीं है, ऐसे प्रतिष्ठान के लिए प्रशिक्षु नियुक्त करना अनिवार्य नहीं है। जिन विभागों में श्रमिकों की संख्या 29 से अधिक है उन विभागों में प्रशिक्षु नियुक्त करना अनिवार्य होगा। ऐसे विभागों में नियुक्ति न करने पर एक्ट के अनुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तकनीकी शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रथम चरण में राज्य स्तर की कार्यशाला का आयोजन शिमला में किया गया है और इसके पश्चात जिला स्तर पर पहले कार्यशाला का आयोजन बिलासपुर में किया जा रहा है उन्होंने कहा कि आने वाले समय में हिमाचल के सभी जिलों में इस कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा और अगले चरण में इस एक्ट के अंतर्गत सभी नियमों के पालन पर जोर दिया जाएगा। और इस एक्ट को लागू करने के लिए सभी जरूरी दिशा निर्देशों को भी प्रदेश सरकार की ओर से जारी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस एक्ट के लागू होने से विभिन्न विभागों में वर्कफोर्स की कमी दूर होगी और इस एक्ट के अंतर्गत चयनित किए गए प्रशिक्षकों को भी विभिन्न विभागों में कार्य करने का अनुभव होगा। और बाजार की मांग के अनुसार शिक्षा के साथ-साथ व्यवहारिक शिक्षा भी प्रशिक्षकों को मिलेगी। इस अवसर पर उपायुक्त बिलासपुर आबिद हुसैन सादिक एसपी बिलासपुर संदीप धवल निदेशक तकनीकी शिक्षा अक्षय सूद सहित जिला के सभी विभागों के विभाग अध्यक्ष उपस्थित रहे।
बिलासपुर , 17अगस्त [ राकेश शर्मा ] ! जिला बिलासपुर में तकनीकी शिक्षा विभाग की ओर से एकदिवसीय तकनीकी प्रशिक्षु अधिनियम 1961 पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला की अध्यक्षता प्रदेश सरकार में तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्मानी ने की। इसका रिसाला में सभी विभागों के विभागाध्यक्ष उपस्थित रहे।
कार्यशाला में सभी विभाग अध्यक्षों को तकनीकी प्रशिक्षु अधिनियम 1961अनुसार प्रदेश के डिप्लोमा धारकों सहित योग्य व्यक्तियों को विभिन्न ट्रेडों में शिक्षा प्राप्त की चुके युवकों को सरकारी विभागों में किस तरह से नियुक्त करने और पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने और नियुक्त किए गए प्रशिक्षओ के लिए बजट के प्रावधान के बारे में बताया गया।
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तकनीकी शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार का लक्ष्य है कि इंजीनियरों और डिप्लोमा धारकों सहित योग्य व्यक्तियों को विभिन्न ट्रेडों में व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करना, कौशल कारीगरों की बढ़ती मांग को पूरा करना, प्रशिक्षुओं के प्रशिक्षण के लिए उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग करना और नए जनशक्ति कौशल को बढ़ावा देना हैं।
कार्यशाला में प्रशिक्षु नियुक्त करने की पात्रता के मापदंडों चर्चा की गई, केवल 3 या अधिक श्रमिकों वाले नियोक्ता ही प्रशिक्षु नियुक्त करने के पात्र होंगे। ऐसे विभाग जिनमें श्रमिकों की संख्या 29 से अधिक नहीं है, ऐसे प्रतिष्ठान के लिए प्रशिक्षु नियुक्त करना अनिवार्य नहीं है। जिन विभागों में श्रमिकों की संख्या 29 से अधिक है उन विभागों में प्रशिक्षु नियुक्त करना अनिवार्य होगा। ऐसे विभागों में नियुक्ति न करने पर एक्ट के अनुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
तकनीकी शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रथम चरण में राज्य स्तर की कार्यशाला का आयोजन शिमला में किया गया है और इसके पश्चात जिला स्तर पर पहले कार्यशाला का आयोजन बिलासपुर में किया जा रहा है उन्होंने कहा कि आने वाले समय में हिमाचल के सभी जिलों में इस कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा और अगले चरण में इस एक्ट के अंतर्गत सभी नियमों के पालन पर जोर दिया जाएगा। और इस एक्ट को लागू करने के लिए सभी जरूरी दिशा निर्देशों को भी प्रदेश सरकार की ओर से जारी किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि इस एक्ट के लागू होने से विभिन्न विभागों में वर्कफोर्स की कमी दूर होगी और इस एक्ट के अंतर्गत चयनित किए गए प्रशिक्षकों को भी विभिन्न विभागों में कार्य करने का अनुभव होगा। और बाजार की मांग के अनुसार शिक्षा के साथ-साथ व्यवहारिक शिक्षा भी प्रशिक्षकों को मिलेगी।
इस अवसर पर उपायुक्त बिलासपुर आबिद हुसैन सादिक एसपी बिलासपुर संदीप धवल निदेशक तकनीकी शिक्षा अक्षय सूद सहित जिला के सभी विभागों के विभाग अध्यक्ष उपस्थित रहे।
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