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शिमला, 03 मई [ विशाल सूद ] ! भाजपा के धर्मशाला से प्रत्याशी सुधीर शर्मा ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर मानहानि का दावा किया था। इस मामले में उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश सत्येन वैद्य द्वारा एक नोटिस जारी किया गया है। इनमे आवेदक के विद्वान वरिष्ठ वकील ने एक पक्षीय निषेधाज्ञा के लिए प्रार्थना की है और पाया है कि प्रतिवादी का कोई मामला नहीं है, हालांकि, मैंने आपत्तिजनक समाचार प्रकाशित तिथि 4 और 5 अप्रैल, 2024 के बारे में संज्ञान लिया और तात्कालिकता की बात की समक्ष रखी थी, जहां मुकदमा दायर करने की तारीख 25.4.2024 है। मामला इस न्यायालय के समक्ष आज 2.5.2024 को पहली बार सूचीबद्ध किया गया है। इसके अलावा, प्रार्थना के अनुसार गैग ऑर्डर में आपत्तिजनक समाचार आइटम के प्रकाशकों को शामिल किए बिना ऐसी दलील की स्थिरता के बारे में विचार करने की आवश्यकता है। मामले के ऐसे दृष्टिकोण में, प्रतिवादी को सुने बिना कोई एक पक्षीय अंतरिम आदेश पारित करने की आवश्यकता नहीं है। प्रतिवादी को आवेदन का नोटिस जारी करें, जो 16.5.2024 को वापस किया जाए। आवेदक के विद्वान वकील के अनुरोध पर नोटिस 'दस्ती' जारी किया जाए।
शिमला, 03 मई [ विशाल सूद ] ! भाजपा के धर्मशाला से प्रत्याशी सुधीर शर्मा ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर मानहानि का दावा किया था। इस मामले में उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश सत्येन वैद्य द्वारा एक नोटिस जारी किया गया है।
इनमे आवेदक के विद्वान वरिष्ठ वकील ने एक पक्षीय निषेधाज्ञा के लिए प्रार्थना की है और पाया है कि प्रतिवादी का कोई मामला नहीं है, हालांकि, मैंने आपत्तिजनक समाचार प्रकाशित तिथि 4 और 5 अप्रैल, 2024 के बारे में संज्ञान लिया और तात्कालिकता की बात की समक्ष रखी थी, जहां मुकदमा दायर करने की तारीख 25.4.2024 है।
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मामला इस न्यायालय के समक्ष आज 2.5.2024 को पहली बार सूचीबद्ध किया गया है। इसके अलावा, प्रार्थना के अनुसार गैग ऑर्डर में आपत्तिजनक समाचार आइटम के प्रकाशकों को शामिल किए बिना ऐसी दलील की स्थिरता के बारे में विचार करने की आवश्यकता है।
मामले के ऐसे दृष्टिकोण में, प्रतिवादी को सुने बिना कोई एक पक्षीय अंतरिम आदेश पारित करने की आवश्यकता नहीं है। प्रतिवादी को आवेदन का नोटिस जारी करें, जो 16.5.2024 को वापस किया जाए। आवेदक के विद्वान वकील के अनुरोध पर नोटिस 'दस्ती' जारी किया जाए।
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