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चम्बा ! 29 मई [ रीना सहोत्रा ] !लोकसभा चुनाव 2024 के लिए आगामी 1 जून को होने जा रहे मतदान के स्वतंत्र निष्पक्ष और शांतिपूर्ण संचालन को सुनिश्चित करने के दृष्टिगत उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मुकेश रेपसवाल ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किए हैं इन आदेशों के अनुसार जिला चंबा में 30 मई 2024 को शाम 6:00 बजे से 2 जून को प्रातः 11:00 तक सार्वजनिक बैठकों, रैलियों, जुलूसों तथा अन्य चुनाव प्रचार गतिविधियों के आयोजन पर प्रतिबंध रहेगा। इस अवधि के दौरान कोई भी राजनीतिक पदाधिकारी या पार्टी कार्यकर्ता जो जिला चंबा के किसी भी विधानसभा क्षेत्र का मतदाता नहीं है वह जिला में नहीं रह सकता है तथा इस दौरान लाऊड स्पीकर के इस्तेमाल पर रोक रहेगी। इसके अतिरिक्त एक जून 2024 को मतदान के दिन मतदान केंद्र या उसके आसपास किसी भी प्रकार के अव्यवस्थित आचरण तथा प्रचार पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने आदेशों में स्पष्ट किया है कि जारी किए गए आदेश नागरिकों को उनके सामान्य व्यवसाय और काम करने, मतदान करने जाने और लोकतंत्र के त्यौहार को उचित भावना से मनाने, तथा घर-घर प्रचार करने के सिलसिले में 48 घंटे के दौरान घर-घर जाने पर लागू नहीं होंगे। उन्होंने कहा है कि इन आदेशों की अवहेलना आईपीसी की धारा 188 तथा कानून के अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार दंडनीय अपराध है।
चम्बा ! 29 मई [ रीना सहोत्रा ] !लोकसभा चुनाव 2024 के लिए आगामी 1 जून को होने जा रहे मतदान के स्वतंत्र निष्पक्ष और शांतिपूर्ण संचालन को सुनिश्चित करने के दृष्टिगत उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मुकेश रेपसवाल ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किए हैं इन आदेशों के अनुसार जिला चंबा में 30 मई 2024 को शाम 6:00 बजे से 2 जून को प्रातः 11:00 तक सार्वजनिक बैठकों, रैलियों, जुलूसों तथा अन्य चुनाव प्रचार गतिविधियों के आयोजन पर प्रतिबंध रहेगा।
इस अवधि के दौरान कोई भी राजनीतिक पदाधिकारी या पार्टी कार्यकर्ता जो जिला चंबा के किसी भी विधानसभा क्षेत्र का मतदाता नहीं है वह जिला में नहीं रह सकता है तथा इस दौरान लाऊड स्पीकर के इस्तेमाल पर रोक रहेगी।
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इसके अतिरिक्त एक जून 2024 को मतदान के दिन मतदान केंद्र या उसके आसपास किसी भी प्रकार के अव्यवस्थित आचरण तथा प्रचार पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा।
उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने आदेशों में स्पष्ट किया है कि जारी किए गए आदेश नागरिकों को उनके सामान्य व्यवसाय और काम करने, मतदान करने जाने और लोकतंत्र के त्यौहार को उचित भावना से मनाने, तथा घर-घर प्रचार करने के सिलसिले में 48 घंटे के दौरान घर-घर जाने पर लागू नहीं होंगे।
उन्होंने कहा है कि इन आदेशों की अवहेलना आईपीसी की धारा 188 तथा कानून के अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार दंडनीय अपराध है।
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