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शिमला , 05 अप्रैल [ विशाल सूद ] ! नगर निगम आयुक्त की अदालत में चल रही संजौली मस्जिद मामले की सुनवाई टल गई. मामले में अब अगली सुनवाई अब 19 अप्रैल को होगी. अदालत में आज हिमाचल वक्फ़ बोर्ड की ओर से जवाब दिया जाना था. हालांकि शिमला बार काउंसिल के एक अधिवक्ता सदस्य की मृत्यु की वजह से काउंसिल ने एब्सटेन कॉल किया था. इसके चलते अदालत में अधिवक्ता पेश नहीं हो पाए लिहाज़ा सुनवाई के लिए अगली तारीख 19 अप्रैल की दी गई। वहीं, मामले में देवभूमि संघर्ष समिति के संयोजक भारत भूषण ने कहा कि बीते दिनों उन्होंने सरकार और प्रशासन की सद्बुद्धि के लिए हवन किया था. अब लगता है कि सरकार और प्रशासन को सद्बुद्धि आ गई है. पहले मामले की सुनवाई 26 अप्रैल को सुनवाई होनी थी, लेकिन फिर मामले की सुनवाई 5 अप्रैल के लिए प्रीपोन कर दी गई. उन्होंने कहा कि देवभूमि संघर्ष समिति इस पूरे मामले में अंत तक लड़ाई लड़ेगी. लंबे वक़्त संजौली मस्जिद मामले में स्थानीय लोगों की पैरवी कर रहे जगत पाल ने बताया कि एक साथी अधिवक्ता चन्द्रशेखर शर्मा की मृत्यु की वजह से वकीलों ने कोर्ट एब्सटेन किया था. नगर निगम आयुक्त की अदालत को इस पूरे मामले का निपटारा 8 मई तक करना है. इस संबंध में हाईकोर्ट की ओर से आदेश दिए गए हैं. अगर नगर निगम आयुक्त की अदालत में इस पूरे मामले को 8 मई तक नहीं किया जाता है, तो 9 मई को कंटेम्प्ट ऑफ़ कोर्ट की पिटिशन फ़ाइल की जाएगी।
शिमला , 05 अप्रैल [ विशाल सूद ] ! नगर निगम आयुक्त की अदालत में चल रही संजौली मस्जिद मामले की सुनवाई टल गई. मामले में अब अगली सुनवाई अब 19 अप्रैल को होगी. अदालत में आज हिमाचल वक्फ़ बोर्ड की ओर से जवाब दिया जाना था. हालांकि शिमला बार काउंसिल के एक अधिवक्ता सदस्य की मृत्यु की वजह से काउंसिल ने एब्सटेन कॉल किया था. इसके चलते अदालत में अधिवक्ता पेश नहीं हो पाए लिहाज़ा सुनवाई के लिए अगली तारीख 19 अप्रैल की दी गई।
वहीं, मामले में देवभूमि संघर्ष समिति के संयोजक भारत भूषण ने कहा कि बीते दिनों उन्होंने सरकार और प्रशासन की सद्बुद्धि के लिए हवन किया था. अब लगता है कि सरकार और प्रशासन को सद्बुद्धि आ गई है. पहले मामले की सुनवाई 26 अप्रैल को सुनवाई होनी थी, लेकिन फिर मामले की सुनवाई 5 अप्रैल के लिए प्रीपोन कर दी गई. उन्होंने कहा कि देवभूमि संघर्ष समिति इस पूरे मामले में अंत तक लड़ाई लड़ेगी.
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लंबे वक़्त संजौली मस्जिद मामले में स्थानीय लोगों की पैरवी कर रहे जगत पाल ने बताया कि एक साथी अधिवक्ता चन्द्रशेखर शर्मा की मृत्यु की वजह से वकीलों ने कोर्ट एब्सटेन किया था. नगर निगम आयुक्त की अदालत को इस पूरे मामले का निपटारा 8 मई तक करना है. इस संबंध में हाईकोर्ट की ओर से आदेश दिए गए हैं. अगर नगर निगम आयुक्त की अदालत में इस पूरे मामले को 8 मई तक नहीं किया जाता है, तो 9 मई को कंटेम्प्ट ऑफ़ कोर्ट की पिटिशन फ़ाइल की जाएगी।
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