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हमीरपुर , 14 जून, [ ब्यूरो रिपोर्ट ] ! मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने आज यहां बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा हिमाचल प्रदेश के तीन विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले उपचुनावों के संदर्भ में यह स्पष्ट किया गया है कि कांगड़ा व सोलन जिलों के केवल उन विधानसभा क्षेत्रों में ही आदर्श आचार संहिता लागू रहेगी जिनमें उपचुनाव होने हैं। उन्होंने बताया कि हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र में होने वाले उपचुनाव के दृष्टिगत पूरे हमीरपुर जिला में आदर्श आचार संहिता लागू रहेगी। उन्होंने बताया कि कांगड़ा जिला के 10-देहरा विधानसभा क्षेत्र, सोलन जिला के 51-नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र में ही आदर्श आचार संहिता लागू होगी जबकि इन जिलों के बाकी क्षेत्र आदर्श आचार संहिता के दायरे में नहीं आयेंगे। उन्होंने सभी से आग्रह किया कि चुनाव प्रक्रिया की समाप्ति तक आदर्श आचार संहिता एवं भारत निर्वाचन आयोग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाए।
हमीरपुर , 14 जून, [ ब्यूरो रिपोर्ट ] ! मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने आज यहां बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा हिमाचल प्रदेश के तीन विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले उपचुनावों के संदर्भ में यह स्पष्ट किया गया है कि कांगड़ा व सोलन जिलों के केवल उन विधानसभा क्षेत्रों में ही आदर्श आचार संहिता लागू रहेगी जिनमें उपचुनाव होने हैं।
उन्होंने बताया कि हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र में होने वाले उपचुनाव के दृष्टिगत पूरे हमीरपुर जिला में आदर्श आचार संहिता लागू रहेगी।
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उन्होंने बताया कि कांगड़ा जिला के 10-देहरा विधानसभा क्षेत्र, सोलन जिला के 51-नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र में ही आदर्श आचार संहिता लागू होगी जबकि इन जिलों के बाकी क्षेत्र आदर्श आचार संहिता के दायरे में नहीं आयेंगे।
उन्होंने सभी से आग्रह किया कि चुनाव प्रक्रिया की समाप्ति तक आदर्श आचार संहिता एवं भारत निर्वाचन आयोग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाए।
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