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बिलासपुर, 4 जुलाई , [ राकेश शर्मा ] ! मुख्य चिकित्सा अधिकारी बिलासपुर डॉ० प्रवीण कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि 5 जुलाई को अद्वितीय दिव्यांगता पहचान पत्र के लिए दिव्यांगता शिविर का आयोजन जिला अस्पताल में आयोजित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि दिव्यांगजन व्यक्तियों के अधिकार विधेयक 2016 के तहत दिवयांगता के प्रकारों को 7 से बढाकर 21 कर दिया गया है जो इस प्रकार है 1. अधापन 2, कम दृष्टि 3, कुष्ठ रोग से पीडित व्यक्ति 4, बहरापन 5, लोकोमीटर दिव्यांगता 6, बौनापन 7. बौद्विक दिव्यांगता 8, मानसिक बिमारी 9, ऑश्टज्म स्पेक्ट्रम विकार 10, सेरेब्रल पाल्सी 11, मस्कुलर डिस्टॉफी 12. जीर्ण तंत्रिका संबंधी स्थितियां 13, विशिष्ट सीखने की अक्षमता 14, मल्टी पल स्केलेरोसिस 15, भाषण और भाषा दिव्यांगता 16, थैलेसीमिया 17, हीमोफिलिया 18, सिकल सेल रोग 19, बहरापन सहित कई दिव्यांगता 20, एसिड अटैक पीडित 21, पार्किंसंस रोग आदि। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने आगे जानकारी देते हुए बताया की अद्वितीय दिव्यांगता पहचान पत्र को वेबसाइट www.swavlambancard.gov.in पर दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनाए जा सकते है। दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनाने के लिए जरुरी दस्तावेज राशन कार्ड,वोटर कार्ड, आधार कार्ड तथा दिव्यांग व्यक्ति के 4 फोटो शिविर में प्रार्थी द्वारा लाना जरुरी है इसके बाद मैडिकल बोर्ड में चिकित्सकों की टीम के द्वारा परिक्षण के बाद दिव्यांगता का आंकल्न किया जाता है तथा दिव्यांगता प्रार्थियों के पक्ष में दिव्यांगता प्रमाण पत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यलय द्वारा जारी किया जाता है, इसके बाद ही प्रार्थी को अपना पंजीकरण सामाजिक कल्याण विभाग में करवाना आवश्यक हैं। इसके बाद ही यूनिक डिसएवलटी आई डी कार्ड के माध्यम से व्यक्ति सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ उठा सकता है। इस शिविर मे मनोरोगचिकित्सक व कान, नाक, गला (ENT) के चिकित्सक की सेवाएँ उपलब्ध नहीं होगी। उन्होंने कहा कि पात्र लोग़ 05 जुलाई को दिब्यांग प्रमाण पत्र बनाने हेतु स्वयं आकर अपना प्रमाण पत्र बनवाएं और सरकार द्वारा दी जा रही योजनाओं का लाभ उठाए।
बिलासपुर, 4 जुलाई , [ राकेश शर्मा ] ! मुख्य चिकित्सा अधिकारी बिलासपुर डॉ० प्रवीण कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि 5 जुलाई को अद्वितीय दिव्यांगता पहचान पत्र के लिए दिव्यांगता शिविर का आयोजन जिला अस्पताल में आयोजित किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि दिव्यांगजन व्यक्तियों के अधिकार विधेयक 2016 के तहत दिवयांगता के प्रकारों को 7 से बढाकर 21 कर दिया गया है जो इस प्रकार है 1. अधापन 2, कम दृष्टि 3, कुष्ठ रोग से पीडित व्यक्ति 4, बहरापन 5, लोकोमीटर दिव्यांगता 6, बौनापन 7. बौद्विक दिव्यांगता 8, मानसिक बिमारी 9, ऑश्टज्म स्पेक्ट्रम विकार 10, सेरेब्रल पाल्सी 11, मस्कुलर डिस्टॉफी 12. जीर्ण तंत्रिका संबंधी स्थितियां 13, विशिष्ट सीखने की अक्षमता 14, मल्टी पल स्केलेरोसिस 15, भाषण और भाषा दिव्यांगता 16, थैलेसीमिया 17, हीमोफिलिया 18, सिकल सेल रोग 19, बहरापन सहित कई दिव्यांगता 20, एसिड अटैक पीडित 21, पार्किंसंस रोग आदि।
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मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने आगे जानकारी देते हुए बताया की अद्वितीय दिव्यांगता पहचान पत्र को वेबसाइट www.swavlambancard.gov.in पर दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनाए जा सकते है।
दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनाने के लिए जरुरी दस्तावेज राशन कार्ड,वोटर कार्ड, आधार कार्ड तथा दिव्यांग व्यक्ति के 4 फोटो शिविर में प्रार्थी द्वारा लाना जरुरी है इसके बाद मैडिकल बोर्ड में चिकित्सकों की टीम के द्वारा परिक्षण के बाद दिव्यांगता का आंकल्न किया जाता है तथा दिव्यांगता प्रार्थियों के पक्ष में दिव्यांगता प्रमाण पत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यलय द्वारा जारी किया जाता है, इसके बाद ही प्रार्थी को अपना पंजीकरण सामाजिक कल्याण विभाग में करवाना आवश्यक हैं। इसके बाद ही यूनिक डिसएवलटी आई डी कार्ड के माध्यम से व्यक्ति सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ उठा सकता है।
इस शिविर मे मनोरोगचिकित्सक व कान, नाक, गला (ENT) के चिकित्सक की सेवाएँ उपलब्ध नहीं होगी।
उन्होंने कहा कि पात्र लोग़ 05 जुलाई को दिब्यांग प्रमाण पत्र बनाने हेतु स्वयं आकर अपना प्रमाण पत्र बनवाएं और सरकार द्वारा दी जा रही योजनाओं का लाभ उठाए।
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