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चम्बा ! उप पुलिस अधीक्षक जितेंद्र चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि मोटर वाहन अधिनियम की धारा 207 के अंतर्गत नियमों की अवहेलना करने पर पुलिस द्वारा कब्जे में लिए गए मोटरसाइकिल नंबर एचपी 46-0434, पीबी35जे3480 तथा पीबी54सी 6289 की निपटारे-नीलामी के लिए मामला माननीय मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में विचाराधीन है । उप पुलिस अधीक्षक ने बताया कि उपरोक्त मोटरसाइकिल के मालिकों को माननीय न्यायालय से मोटरसाइकिल को रिलीज करवाने के लिए निर्धारित नियमों के अनुरूप सूचित किया गया था। परंतु उनके द्वारा अभी तक इस संदर्भ में कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। उन्होंने बताया कि मोटरसाइकिल नंबर एचपी 46-0434 विजय कुमार पुत्र जयकरण गांव व डाकखाना धरवाला जिला चंबा, पीबी35जे3480 बीके चंद पुत्र बद्रीनाथ मोहल्ला शाहपुरी गेट सुजानपुर ज़िला पठानकोट, पीबी54सी 6289 अवतार सिंह सुपुत्र सौदागर गांव वसाहन तहसील मुकेरियां के नाम पर पंजीकृत हैं। जितेंद्र चौधरी ने बताया कि माननीय न्यायालय ने मोटरसाइकिल मालिकों को अपने दो पहिया वाहन रिलीज करवाने के लिए 6 जनवरी 2025 की तिथि निर्धारित की है ।
चम्बा ! उप पुलिस अधीक्षक जितेंद्र चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि मोटर वाहन अधिनियम की धारा 207 के अंतर्गत नियमों की अवहेलना करने पर पुलिस द्वारा कब्जे में लिए गए मोटरसाइकिल नंबर एचपी 46-0434, पीबी35जे3480 तथा पीबी54सी 6289 की निपटारे-नीलामी के लिए मामला माननीय मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में विचाराधीन है ।
उप पुलिस अधीक्षक ने बताया कि उपरोक्त मोटरसाइकिल के मालिकों को माननीय न्यायालय से मोटरसाइकिल को रिलीज करवाने के लिए निर्धारित नियमों के अनुरूप सूचित किया गया था। परंतु उनके द्वारा अभी तक इस संदर्भ में कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। उन्होंने बताया कि मोटरसाइकिल नंबर एचपी 46-0434 विजय कुमार पुत्र जयकरण गांव व डाकखाना धरवाला जिला चंबा, पीबी35जे3480 बीके चंद पुत्र बद्रीनाथ मोहल्ला शाहपुरी गेट सुजानपुर ज़िला पठानकोट, पीबी54सी 6289 अवतार सिंह सुपुत्र सौदागर गांव वसाहन तहसील मुकेरियां के नाम पर पंजीकृत हैं।
जितेंद्र चौधरी ने बताया कि माननीय न्यायालय ने मोटरसाइकिल मालिकों को अपने दो पहिया वाहन रिलीज करवाने के लिए 6 जनवरी 2025 की तिथि निर्धारित की है ।
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