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चम्बा ! ज़िला कोष कार्यालय चम्बा के तहत पेंशन प्राप्त करने वाले समस्त पेंशनरों को वर्ष 2023-24 के लिए अपना जीवन प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाना होगा ।ज़िला कोषाधिकारी गिरिजा मनकोटिया ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य वित्त विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप सभी पेंशनरों को 30 सिंतबर से पहले अपने जीवन प्रमाण ज़िला कोषाधिकारी कार्यालय व संबधित उपकोष कार्यालय में जमा करवाने होंगे। उन्होंने यह भी बताया कि ज़िला या प्रदेश से बाहर रह रहे पेंशनर अपना जीवन प्रमाण पत्र राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित कर जिला कोष कार्यालय चम्बा को प्रेषित कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो पेंशनर किसी कारणवश ज़िला कोष व उपकोष कार्यालय आने में असमर्थ हैं वे भी अपना जीवन प्रमाण पत्र राजपत्रित अधिकारी, राजस्व अधिकारी या बैंक मैनेजर से सत्यापित कर जिला कोष कार्यालय में 30 सितंबर 2023 तक जमा करवा सकते हैं। साथ में उन्होंने यह भी बताया कि पेंशनर ऑनलाइन माध्यम के द्वारा पी.पी.ओ. संख्या एवं आधार संख्या आधारित बायोमैट्रिक प्रमाणीकरण वेबसाइट (जीवन प्रमाण) से भी अपना जीवन प्रमाण पत्र सत्यापित करवाकर उसकी हार्ड कॉपी ज़िला कोषाधिकारी चम्बा को प्रेषित कर सकते हैं। https://youtube.com/playlist?list=PLfNkwz3upB7OrrnGCDxBewe7LwsUn1bhs
चम्बा ! ज़िला कोष कार्यालय चम्बा के तहत पेंशन प्राप्त करने वाले समस्त पेंशनरों को वर्ष 2023-24 के लिए अपना जीवन प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाना होगा ।ज़िला कोषाधिकारी गिरिजा मनकोटिया ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य वित्त विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप सभी पेंशनरों को 30 सिंतबर से पहले अपने जीवन प्रमाण ज़िला कोषाधिकारी कार्यालय व संबधित उपकोष कार्यालय में जमा करवाने होंगे।
उन्होंने यह भी बताया कि ज़िला या प्रदेश से बाहर रह रहे पेंशनर अपना जीवन प्रमाण पत्र राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित कर जिला कोष कार्यालय चम्बा को प्रेषित कर सकते हैं।
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इसके अतिरिक्त जो पेंशनर किसी कारणवश ज़िला कोष व उपकोष कार्यालय आने में असमर्थ हैं वे भी अपना जीवन प्रमाण पत्र राजपत्रित अधिकारी, राजस्व अधिकारी या बैंक मैनेजर से सत्यापित कर जिला कोष कार्यालय में 30 सितंबर 2023 तक जमा करवा सकते हैं।
साथ में उन्होंने यह भी बताया कि पेंशनर ऑनलाइन माध्यम के द्वारा पी.पी.ओ. संख्या एवं आधार संख्या आधारित बायोमैट्रिक प्रमाणीकरण वेबसाइट (जीवन प्रमाण) से भी अपना जीवन प्रमाण पत्र सत्यापित करवाकर उसकी हार्ड कॉपी ज़िला कोषाधिकारी चम्बा को प्रेषित कर सकते हैं।
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