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चम्बा , 09 मार्च [ शिवानी ] ! उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डीसी राणा ने जानकारी देते हुए बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशनुसार मतदाता सूचियों में दर्ज मतदाता के आधार नम्बर को उसके मतदाता फोटो पहचान पत्र नम्बर के साथ 31 मार्च तक लिंक किया जाना है। उन्होंने बताया कि आधार नंबर को फोटो पहचान पत्र के साथ लिंक करने का उद्देश्य भविष्य में होने वाले निर्वाचनों के दौरान मतदाता सूचियों में दर्ज दोहरे पंजीकरण को हटाना है ताकि दोहरे मतदान की संभावना न रहे। उन्होंने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत एक से अधिक विधानसभा क्षेत्रों व एक से अधिक मतदान केन्द्रों में पंजीकृत होना कानूनी अपराध है, जिसके लिए निर्वाचन अधिनियम में जुर्माना व तीन माह की सजा या दोनों का प्रावधान है। उन्होंने बताया कि आधार लिंक करवाने के लिए मतदाता अपने बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) के माध्यम से फार्म 6-ख भरने हेतु शीघ्र सम्पर्क कर सकते हैं। उन्होंने जिला के समस्त नागरिकों, स्वयंसेवी संगठनों, महिला मंडलों व राजनीतिक दलों से अपने-अपने क्षेत्र के शेष बचे मतदाताओं को आधार नम्बर से अपने फोटो पहचान पत्र नम्बर लिंक करवाने बारे प्रेरित व जागरूक करने का आह्वान किया है। उन्होंने बताया कि मतदाता स्वयं भी वोटर हेल्प लाइन एप्प व एनबीएसपी पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण कर अपने मोबाईल नंबर पर ओटीपी प्राप्त करके आधार नम्बर को फोटो पहचान पत्र संख्या से लिंक कर सकते है। https://youtube.com/playlist?list=PLfNkwz3upB7OrrnGCDxBewe7LwsUn1bhs
चम्बा , 09 मार्च [ शिवानी ] ! उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डीसी राणा ने जानकारी देते हुए बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशनुसार मतदाता सूचियों में दर्ज मतदाता के आधार नम्बर को उसके मतदाता फोटो पहचान पत्र नम्बर के साथ 31 मार्च तक लिंक किया जाना है।
उन्होंने बताया कि आधार नंबर को फोटो पहचान पत्र के साथ लिंक करने का उद्देश्य भविष्य में होने वाले निर्वाचनों के दौरान मतदाता सूचियों में दर्ज दोहरे पंजीकरण को हटाना है ताकि दोहरे मतदान की संभावना न रहे।
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उन्होंने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत एक से अधिक विधानसभा क्षेत्रों व एक से अधिक मतदान केन्द्रों में पंजीकृत होना कानूनी अपराध है, जिसके लिए निर्वाचन अधिनियम में जुर्माना व तीन माह की सजा या दोनों का प्रावधान है।
उन्होंने बताया कि आधार लिंक करवाने के लिए मतदाता अपने बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) के माध्यम से फार्म 6-ख भरने हेतु शीघ्र सम्पर्क कर सकते हैं। उन्होंने जिला के समस्त नागरिकों, स्वयंसेवी संगठनों, महिला मंडलों व राजनीतिक दलों से अपने-अपने क्षेत्र के शेष बचे मतदाताओं को आधार नम्बर से अपने फोटो पहचान पत्र नम्बर लिंक करवाने बारे प्रेरित व जागरूक करने का आह्वान किया है।
उन्होंने बताया कि मतदाता स्वयं भी वोटर हेल्प लाइन एप्प व एनबीएसपी पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण कर अपने मोबाईल नंबर पर ओटीपी प्राप्त करके आधार नम्बर को फोटो पहचान पत्र संख्या से लिंक कर सकते है।
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