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चम्बा ! प्रदेश में अब ई-डिटेक्शन सिस्टम लागू करने की तैयारी शुरू हो गई है जिसके लिए सभी प्रकार के निजी व वाणिज्यिक वाहनों हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एच.एस.आर.पी) लगी होना अनिवार्य है। यह जानकारी क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी चंबा राम प्रकाश ने आज यहां दी। उन्होंने बताया कि जिन वाहनों पर एच.एस.आर.पी नहीं लगी होगी उनके वाहनों का केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 192 के अंतर्गत चालान हो सकता है। यही नहीं बिना हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट वाले वाहनों से संबंधित कोई भी कार्य नहीं किया जा सकेगा। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट की सहायता से सी.सी.टी.वी कैमरों और अन्य तकनीकी उपकरणों का उपयोग करके टोल प्लाजा पर गुजरने वाली हर गाड़ी के दस्तावेजों की जांच की जाती है। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी चंबा ने बताया कि हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2011-12 से सभी वाहनों में एच.एस.आर.पी लगाना अनिवार्य हो गई थी। एच.एस.आर.पी की विशेषता यह है कि यह उच्च गुणवता वाले एल्यूमीनियम से बनी होती है, जिसमें एक लेजर कोड और एक स्थायी पहचान संख्या और पंजीकरण चिन्ह शामिल होता हैं प्लेट में रिफलेक्टिव शीट का उपयोग होता है। जो रात में और कम रोशनी की स्थिति में दृश्यता सुनिश्चित करती है। ये सड़क सुरक्षा के दृष्टिगत उपयोगी है। जिससे त्वरित दृश्य पहचान में मदद मिलती है। एच.एस.आर.पी प्लेट वाहन पंजीकरण में एकरूपता सुनिश्चित करती है जिससे राज्य भर में एक सुसंगत मानक बनाए रखने में मदद मिलती है। एच.एस.आर.पी. लगे वाहन चोरी और धोखाधड़ी को कम करने में योगदान करते है। राम प्रकाश ने कहा कि जिन वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट नहीं लगी है उनके मालिक तुरन्त ही अपने वाहनों में इसे लगाना सुनिश्चित करें अन्यथा चालान होंगे। बिना एच.एस.आर.पी वाले वाहन मालिक संबंधित वाहन कंपनी के किसी नजदीक डीलर से निर्धारित फीस जमा करवा कर एच.एस.आर.पी बनवाकर गाड़ी में लगाना सुनिश्वित करें ताकि इस बाबत होने वाले चालानों से बचा जा सके।
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