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चम्बा ! जिला चम्बा के कस्बा बनीखेत को हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में नगर पंचायत बनीखेत को प्रस्तावित दर्जा दिया गया है जिसमें पटवार वृत्त बनीखेत के मौजा आर एफ सुरखिगाला, आर एफ बनीखेत, पुखरी, कस्बा बनीखेत, तथा लाहर को पूर्ण रूप से जबकि मौजा बनीखेत जरई को आंशिक रूप से शामिल किया गया है। यह जानकारी उपायुक्त मुकेश रेपसवाल ने दी है उन्होंने बताया कि प्रस्तावित नगर पंचायत बनीखेत के संबंध में यदि क्षेत्र के निवासियों को कोई आक्षेप है तो वह इस अधिसूचना के राजपत्र (ई-गजट) हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन होने की तारीख (23 नवंबर 2024) से 2 सप्ताह की अवधि के भीतर लिखित में उपायुक्त चंबा के माध्यम से प्रधान सचिव (शहरी विकास) हिमाचल प्रदेश सरकार को अपना आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि नियत अवधि के भीतर प्राप्त हुए आक्षेप पर राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाएगा तथा नियत अवधि के अवसान के पश्चात किसी भी आक्षेप को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
चम्बा ! जिला चम्बा के कस्बा बनीखेत को हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में नगर पंचायत बनीखेत को प्रस्तावित दर्जा दिया गया है जिसमें पटवार वृत्त बनीखेत के मौजा आर एफ सुरखिगाला, आर एफ बनीखेत, पुखरी, कस्बा बनीखेत, तथा लाहर को पूर्ण रूप से जबकि मौजा बनीखेत जरई को आंशिक रूप से शामिल किया गया है। यह जानकारी उपायुक्त मुकेश रेपसवाल ने दी है
उन्होंने बताया कि प्रस्तावित नगर पंचायत बनीखेत के संबंध में यदि क्षेत्र के निवासियों को कोई आक्षेप है तो वह इस अधिसूचना के राजपत्र (ई-गजट) हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन होने की तारीख (23 नवंबर 2024) से 2 सप्ताह की अवधि के भीतर लिखित में उपायुक्त चंबा के माध्यम से प्रधान सचिव (शहरी विकास) हिमाचल प्रदेश सरकार को अपना आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि नियत अवधि के भीतर प्राप्त हुए आक्षेप पर राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाएगा तथा नियत अवधि के अवसान के पश्चात किसी भी आक्षेप को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
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