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चम्बा ,12 अगस्त, [ रीना सहोत्रा ] ! उपायुक्त मुकेश रेपसवाल ने ग्राम पंचायत सेईकोठी की प्रधान को विकास कार्यों में अनियमितताओं और पद के दुरुपयोग के चलते कारण बताओं नोटिस जारी किया है । उपायुक्त द्वारा जारी कारण बताओं नोटिस में कहा गया है कि ग्राम पंचायत सेईकोठी की प्रधान कुमारी सोनाली रशपा को विकास कार्यों में अनियमितताओं और पद के दुरुपयोग के चलते 24 अगस्त 2023 को निलंबित किया गया था। मामले की वास्तविकता जानने के लिए हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत उपमंडलाधिकारी (ना.) चुराह् को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया था । जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत की गई विस्तृत रिपोर्ट में दर्शाए गए तथ्यों का अध्ययन करने के उपरांत प्रधान के खिलाफ निर्माण कार्य लिंक रोड सेईकोठी से खबली नाला, ग्राम पंचायत बैठक की करवाई रजिस्टर के साथ छेड़छाड़, निर्माण कार्य लिंक रोड सेईकोठी से खबली नाला के निष्पादन में विहित औपचारिकताएं पूर्ण न करनाआरोप सिद्ध पाए गए हैं । उपायुक्त द्वारा जारी कारण बताओं नोटिस में यह भी स्पष्ट किया गया है कि प्रधान द्वारा बर्ती गई विभिन्न वित्तीय अनियमिताओं तथा कर्तव्य निर्वहन में कोताही के फल स्वरुप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 146 के तहत कार्रवाई की जानी वांछित है । प्रधान को कारण बताओं नोटिस के प्राप्ति के 10 दिनों के भीतर उत्तर देने को कहा गया है । साथ में यह भी स्पष्ट किया गया है कि निर्धारित अवधि में उत्तर न प्राप्त होने की दशा में एक तरफा कार्रवाई अमल में लाई जाएगी ।
चम्बा ,12 अगस्त, [ रीना सहोत्रा ] ! उपायुक्त मुकेश रेपसवाल ने ग्राम पंचायत सेईकोठी की प्रधान को विकास कार्यों में अनियमितताओं और पद के दुरुपयोग के चलते कारण बताओं नोटिस जारी किया है ।
उपायुक्त द्वारा जारी कारण बताओं नोटिस में कहा गया है कि ग्राम पंचायत सेईकोठी की प्रधान कुमारी सोनाली रशपा को विकास कार्यों में अनियमितताओं और पद के दुरुपयोग के चलते 24 अगस्त 2023 को निलंबित किया गया था। मामले की वास्तविकता जानने के लिए हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत उपमंडलाधिकारी (ना.) चुराह् को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया था ।
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जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत की गई विस्तृत रिपोर्ट में दर्शाए गए तथ्यों का अध्ययन करने के उपरांत प्रधान के खिलाफ निर्माण कार्य लिंक रोड सेईकोठी से खबली नाला, ग्राम पंचायत बैठक की करवाई रजिस्टर के साथ छेड़छाड़, निर्माण कार्य लिंक रोड सेईकोठी से खबली नाला के निष्पादन में विहित औपचारिकताएं पूर्ण न करना
आरोप सिद्ध पाए गए हैं ।
उपायुक्त द्वारा जारी कारण बताओं नोटिस में यह भी स्पष्ट किया गया है कि
प्रधान द्वारा बर्ती गई विभिन्न वित्तीय अनियमिताओं तथा कर्तव्य निर्वहन में कोताही के फल स्वरुप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 146 के तहत कार्रवाई की जानी वांछित है । प्रधान को कारण बताओं नोटिस के प्राप्ति के 10 दिनों के भीतर उत्तर देने को कहा गया है ।
साथ में यह भी स्पष्ट किया गया है कि निर्धारित अवधि में उत्तर न प्राप्त होने की दशा में एक तरफा कार्रवाई अमल में लाई जाएगी ।
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