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चम्बा ! जिला एवं सत्र न्यायाधीश जसवंत सिंह ठाकुर की अदालत ने चरस रखने के दोषी को 10 वर्ष का कारावास और दो लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। मामले की पैरवी उप न्यायवादी जिला चम्बा संजीव सिंह राणा ने की। जानकारी के अनुसार एसआईयू यूनिट चम्बा की टीम हवलदार परमेश कुमार की अगुवाई में पेट्रोलिंग के दौरान 30 जनवरी, 2023 को चकोली पुल से गुजरी।उन्होंने सड़क के किनारे पार्क वाहनों के पास एक व्यक्ति को हाथ में बैग लेकर खड़े देखा। शक के आधार पर टीम उसके पास पहुंची तो व्यक्ति डियूर की ओर भागने लगा। भागते समय उसने बैग सड़कके दूसरे किनारे पर फेंक दिया। पुलिस टीम ने उसे पकड़ लिया और बैग की तलाशी ली। तलाशी के दौरान बैग से एक किलो 105 ग्राम चरस बरामद हुई थी।इसके बाद किहार थाना में मामला दर्ज हुआ। पुलिस ने न्यायालय में चालान पेश किया। मामले में सुनवाई, गवाहों के बयानों के बाद अदालत में व्यक्ति पर दोष सिद्ध हुआ और अब उसे सजा सुनाई गई।
चम्बा ! जिला एवं सत्र न्यायाधीश जसवंत सिंह ठाकुर की अदालत ने चरस रखने के दोषी को 10 वर्ष का कारावास और दो लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
मामले की पैरवी उप न्यायवादी जिला चम्बा संजीव सिंह राणा ने की। जानकारी के अनुसार एसआईयू यूनिट चम्बा की टीम हवलदार परमेश कुमार की अगुवाई में पेट्रोलिंग के दौरान 30 जनवरी, 2023 को चकोली पुल से गुजरी।उन्होंने सड़क के किनारे पार्क वाहनों के पास एक व्यक्ति को हाथ में बैग लेकर खड़े देखा।
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शक के आधार पर टीम उसके पास पहुंची तो व्यक्ति डियूर की ओर भागने लगा। भागते समय उसने बैग सड़कके दूसरे किनारे पर फेंक दिया। पुलिस टीम ने उसे पकड़ लिया और बैग की तलाशी ली। तलाशी के दौरान बैग से एक किलो 105 ग्राम चरस बरामद हुई थी।इसके बाद किहार थाना में मामला दर्ज हुआ। पुलिस ने न्यायालय में चालान पेश किया। मामले में सुनवाई, गवाहों के बयानों के बाद अदालत में व्यक्ति पर दोष सिद्ध हुआ और अब उसे सजा सुनाई गई।
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