
- विज्ञापन (Article Top Ad) -
चम्बा ! 30 मई [ रीना सहोत्रा ] !उपायुक्त एवं ज़िला निर्वाचन अधिकारी मुकेश रेपसवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि लोकसभा निर्वाचन-2024 के तहत 1 जून को मतदाताओं द्वारा अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए फोटो युक्त मतदाता पहचान पत्र के अतिरिक्त भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा 12 अन्य दस्तावेजों में से किसी एक को अपने पहचान पत्र के रूप में मतदान के समय प्रस्तुत करने को अधिकृत किया है। उन्होंने बताया कि इनमें भारतीय पासपोर्ट, ड्राईविंग लाईसेंस, सेवा पहचान पत्र (केन्द्र, राज्य, सार्वजनिक उपक्रम एवं पब्लिक लिमिटिड कंपनियां), पासबुक (फोटो सहित बैंक/डाकघर द्वारा जारी), पैन कार्ड, स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड (श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी), एनपीआर के तहत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, पैंशन दस्तावेज (फोटो सहित), सरकारी पहचान पत्र (सांसद, विधायक और विधान परिषद सदस्यों को जारी) आधार कार्ड अथवा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी यूनिक डिसएबिलिटी आईडी कार्ड में से कोई एक दस्तावेज मान्य होगा । मुकेश रेपसवाल ने सभी ज़िला वासियों से आग्रह किया है कि वे लोकतंत्र के इस महापर्व में राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य के निर्वहन को लेकर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हुए मतदान अवश्य करें ।
चम्बा ! 30 मई [ रीना सहोत्रा ] !उपायुक्त एवं ज़िला निर्वाचन अधिकारी मुकेश रेपसवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि लोकसभा निर्वाचन-2024 के तहत 1 जून को मतदाताओं द्वारा अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए फोटो युक्त मतदाता पहचान पत्र के अतिरिक्त भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा 12 अन्य दस्तावेजों में से किसी एक को अपने पहचान पत्र के रूप में मतदान के समय प्रस्तुत करने को अधिकृत किया है।
उन्होंने बताया कि इनमें भारतीय पासपोर्ट, ड्राईविंग लाईसेंस, सेवा पहचान पत्र (केन्द्र, राज्य, सार्वजनिक उपक्रम एवं पब्लिक लिमिटिड कंपनियां), पासबुक (फोटो सहित बैंक/डाकघर द्वारा जारी), पैन कार्ड, स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड (श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी), एनपीआर के तहत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, पैंशन दस्तावेज (फोटो सहित), सरकारी पहचान पत्र (सांसद, विधायक और विधान परिषद सदस्यों को जारी) आधार कार्ड अथवा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी यूनिक डिसएबिलिटी आईडी कार्ड में से कोई एक दस्तावेज मान्य होगा ।
- विज्ञापन (Article Inline Ad) -
मुकेश रेपसवाल ने सभी ज़िला वासियों से आग्रह किया है कि वे लोकतंत्र के इस महापर्व में राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य के निर्वहन को लेकर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हुए मतदान अवश्य करें ।
- विज्ञापन (Article Bottom Ad) -
- विज्ञापन (Sidebar Ad 1) -
- विज्ञापन (Sidebar Ad 2) -
- विज्ञापन (Sidebar Ad 3) -
- विज्ञापन (Sidebar Ad 4) -