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शिमला , 24 सितंबर [ विशाल सूद ] ! कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर की भूमि टूरिज्म विलेज को ट्रांसफर करने का मामला सामने आया है। इस फैसले पर हिमाचल हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। अगले आदेशों तक कृषि विश्व विद्यालय की 112 हेक्टेयर भूमि टूरिज्म विलेज को ट्रांसफर नहीं की जा सकेगी।हिमाचल सरकार ने कांगड़ा में टूरिज्म विलेज विकसित करने के लिए जमीन ट्रांसफर करने का फैसला लिया था। अब हाईकोर्ट के अगले आदेशों तक यह भूमि कृषि विश्व विद्यालय के पास ही रहेगी।जस्टिस विवेक ठाकुर और जस्टिस रंजन शर्मा की डिविजन बेंच में यह मामला लगा हुआ है। इस बारे में सरकार से दो सप्ताह में जवाब मांगा गया है। इस बारे में यूनिवर्सिटी टीचर एसोसिएशन ने जनहित में याचिका दायर की थी। एडवोकेट नरेंद्र ठाकुर ने फैसले की जानकारी दी।
शिमला , 24 सितंबर [ विशाल सूद ] ! कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर की भूमि टूरिज्म विलेज को ट्रांसफर करने का मामला सामने आया है। इस फैसले पर हिमाचल हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है।
अगले आदेशों तक कृषि विश्व विद्यालय की 112 हेक्टेयर भूमि टूरिज्म विलेज को ट्रांसफर नहीं की जा सकेगी।हिमाचल सरकार ने कांगड़ा में टूरिज्म विलेज विकसित करने के लिए जमीन ट्रांसफर करने का फैसला लिया था।
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अब हाईकोर्ट के अगले आदेशों तक यह भूमि कृषि विश्व विद्यालय के पास ही रहेगी।जस्टिस विवेक ठाकुर और जस्टिस रंजन शर्मा की डिविजन बेंच में यह मामला लगा हुआ है। इस बारे में सरकार से दो सप्ताह में जवाब मांगा गया है।
इस बारे में यूनिवर्सिटी टीचर एसोसिएशन ने जनहित में याचिका दायर की थी। एडवोकेट नरेंद्र ठाकुर ने फैसले की जानकारी दी।
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