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बिलासपुर ! मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 115 और हिमाचल प्रदेश सरकार की 3 जून 2001 की अधिसूचना के तहत जिला मजिस्ट्रेट, बिलासपुर, आबिद हुसैन सादिक द्वारा आदेश जारी किए गए हैं। जारी आदेशों में डिवीजन घुमारवीं में तरघेल से चड़वान सड़क को 5 मार्च 2025 तक वाहनों की आवाजाही बंद करने की अनुमति दी गई है, ताकि सड़क कार्य सुचारू रूप से पूरा किया जा सके। इस अवधि में यातायात को वैकल्पिक मार्गों पर डायवर्ट किया गया है। तडौन से बरोटा सड़क और (चड़वान की ओर से) डंगार बरोटा लदरौर सड़क से निर्धारित किए गए हैं। आमजन से अपील है कि इस दौरान वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें और सहयोग प्रदान करें।
बिलासपुर ! मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 115 और हिमाचल प्रदेश सरकार की 3 जून 2001 की अधिसूचना के तहत जिला मजिस्ट्रेट, बिलासपुर, आबिद हुसैन सादिक द्वारा आदेश जारी किए गए हैं। जारी आदेशों में डिवीजन घुमारवीं में तरघेल से चड़वान सड़क को 5 मार्च 2025 तक वाहनों की आवाजाही बंद करने की अनुमति दी गई है, ताकि सड़क कार्य सुचारू रूप से पूरा किया जा सके।
इस अवधि में यातायात को वैकल्पिक मार्गों पर डायवर्ट किया गया है। तडौन से बरोटा सड़क और (चड़वान की ओर से) डंगार बरोटा लदरौर सड़क से निर्धारित किए गए हैं। आमजन से अपील है कि इस दौरान वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें और सहयोग प्रदान करें।
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