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बिलासपुर ! 24 मई [ राकेश शर्मा ] ! जिला एवं सत्र न्यायाधीश बिलासपुर चिराग भानु सिंह ने महत्वपूर्ण फैसले के तहत दोषी सुरेश कुमार पुत्र नंदलाल निवासी गांव बल्ह बुल्लवाना डाकखाना चांदपुर तहसील सदर जिला बिलासपुर को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 _ 2 के तहत 3 साल का कठोर कारावास और ₹20हजार जुर्माना करने की आदेश दिए जुर्माना न देने पर 3 महीने का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई। यह जानकारी जिला न्यायवादी बिलासपुर चंद्रशेखर भाटिया ने आज यहां दी उन्होंने बताया कि 17 जुलाई 2021 को विक्रमजीत ने पुलिस के पास बयान दर्ज कर करवाया की इसकी मौसी सीता देवी को 17 जुलाई 2021 को उसके जवाई दोषी सुरेश कुमार ने सर में झुकालू की चोट मार के घायल किया । घायल की दोनों बेटियां 10 वर्षीय एवं 8 वर्षीय चश्मदीद गवाह है। घायल सीता देवी को चिकित्सकों ने बयान देने के काबिल नहीं बताया तथा शिमला आईजीएमसी रेफर कर दिया ।दोषी द्वारा मारी गई गंभीर चोट की पीड़ा सहते हुए सीता देवी ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया । जिसका थाना सदर में मुकदमा दर्ज करके मुकदमे की तफ़्तीश निरीक्षक भूपेंद्र सिंह द्वारा की गई अभियोजन पक्ष की तरफ से कुल 21 गवाह पेश किए गए जिसके आधार पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा अभियोजन सुनने के बाद आरोपी को सजा सुनाई गई।
बिलासपुर ! 24 मई [ राकेश शर्मा ] ! जिला एवं सत्र न्यायाधीश बिलासपुर चिराग भानु सिंह ने महत्वपूर्ण फैसले के तहत दोषी सुरेश कुमार पुत्र नंदलाल निवासी गांव बल्ह बुल्लवाना डाकखाना चांदपुर तहसील सदर जिला बिलासपुर को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 _ 2 के तहत 3 साल का कठोर कारावास और ₹20हजार जुर्माना करने की आदेश दिए जुर्माना न देने पर 3 महीने का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई।
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यह जानकारी जिला न्यायवादी बिलासपुर चंद्रशेखर भाटिया ने आज यहां दी उन्होंने बताया कि 17 जुलाई 2021 को विक्रमजीत ने पुलिस के पास बयान दर्ज कर करवाया की इसकी मौसी सीता देवी को 17 जुलाई 2021 को उसके जवाई दोषी सुरेश कुमार ने सर में झुकालू की चोट मार के घायल किया । घायल की दोनों बेटियां 10 वर्षीय एवं 8 वर्षीय चश्मदीद गवाह है।
घायल सीता देवी को चिकित्सकों ने बयान देने के काबिल नहीं बताया तथा शिमला आईजीएमसी रेफर कर दिया ।दोषी द्वारा मारी गई गंभीर चोट की पीड़ा सहते हुए सीता देवी ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया ।
जिसका थाना सदर में मुकदमा दर्ज करके मुकदमे की तफ़्तीश निरीक्षक भूपेंद्र सिंह द्वारा की गई अभियोजन पक्ष की तरफ से कुल 21 गवाह पेश किए गए जिसके आधार पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा अभियोजन सुनने के बाद आरोपी को सजा सुनाई गई।
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