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बिलासपुर 26 सितम्बर- श्री नैना देवी जी शक्तिपीठ में 3 अक्तूबर से 12 अक्तूबर तक चलने वाले आश्विन नवरात्र मेलों के दृष्टिगत पुलिस थाना कोट कहलूर के क्षेत्र में 2 अक्तूबर से 13 अक्तूबर 2024 तक अस्त्र शस्त्र, गोला बारूद, दूर से मार करने वाले हथियार व तेजधार हथियार इत्यादि उठाकर चलने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। जिला दंडाधिकारी आबिद हुसैन सादिक ने इस संदर्भ में आदेश जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि श्री नैना देवी जी शक्तिपीठ में यात्रियों एवं श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए आश्विन नवरात्र मेलों के दौरान यह निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि नवरात्र मेलों के सुव्यवस्थित और शांतिपूर्ण आयोजन को लेकर हर प्रकार की व्यवस्थाएं की एक गयी हैं। उन्होंने क्षेत्र के निवासियों तथा आने वाले श्रद्धालुओं से अपील है कि इस दौरान किसी भी प्रकार के हथियार और असला बारूद को साथ न रखें। उन्होंने बताया कि यह आदेश पुलिस बल पर लागू नहीं होंगे।उन्होंने बताया कि टोबा से श्री नैना देवी की सड़क मार्ग पर केवल बसों व छोटे वाहनों की आवाजाही ही होगी। ट्रक, कैन्टर, ट्रैक्टर व टेंपो इत्यादि पर टोबा से श्री नैना देवी जी की तरफ आने-जाने के लिए मेले के दौरान प्रतिबंध रहेगा। आदेशों में बताया कि जो ट्रक, ट्रैक्टर में टेंपो से सवारियों से लदे होंगे उन्हें हिमाचल प्रदेश की सीमा अर्थात गड़ा मोड़ा व गवाल थाई (भाखड़ा) टोबा से आगे श्री नैना देवी जी में आने पर प्रतिबंध रहेगा । उन्होंने बताया कि इन स्थानों से श्रद्धालु केवल बसों व टैक्सियों में ही श्री नैना देवी जी आ सकेंगे। उन्होंने बताया कि मन्दिर परिसर श्री नैना देवी जी में लाउडस्पीकर व ढोल नगाड़े तथा बैंड बाजे आदि के प्रयोग पर प्रतिबंध रहेगा। बताया कि किसी संबंध में कोई संदेश प्रसारित करना हो तो वह कंट्रोल रूम से प्रसारित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त मेला के दौरान मन्दिर परिसर में किसी प्रकार के प्रसाद के प्रयोग पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। यह आदेश 3 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक लागू रहेंगे। उन्होंने बताया कि मेले के दौरान श्रद्धालुओं की संभावित अत्यधिक संख्या को नियंत्रित करने एवं कानून व्यवस्था को उचित ढंग से बनाए रखने के लिए 150 होमगार्ड नियुक्त किए गए हैं। बताया कि मेले के दौरान 3 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए देशराज नायब तहसीलदार घुमारवीं, राजेंद्र कुमार नायब तहसीलदार नम्होल व संजय वर्धन नायब तहसीलदार झंडुता को कार्यपालक दंडाधिकारी/ सेक्टर दंडाधिकारी के तौर पर नियुक्त किए गए हैं।
बिलासपुर 26 सितम्बर- श्री नैना देवी जी शक्तिपीठ में 3 अक्तूबर से 12 अक्तूबर तक चलने वाले आश्विन नवरात्र मेलों के दृष्टिगत पुलिस थाना कोट कहलूर के क्षेत्र में 2 अक्तूबर से 13 अक्तूबर 2024 तक अस्त्र शस्त्र, गोला बारूद, दूर से मार करने वाले हथियार व तेजधार हथियार इत्यादि उठाकर चलने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। जिला दंडाधिकारी आबिद हुसैन सादिक ने इस संदर्भ में आदेश जारी किए हैं।
उन्होंने बताया कि श्री नैना देवी जी शक्तिपीठ में यात्रियों एवं श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए आश्विन नवरात्र मेलों के दौरान यह निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि नवरात्र मेलों के सुव्यवस्थित और शांतिपूर्ण आयोजन को लेकर हर प्रकार की व्यवस्थाएं की एक गयी हैं। उन्होंने क्षेत्र के निवासियों तथा आने वाले श्रद्धालुओं से अपील है कि इस दौरान किसी भी प्रकार के हथियार और असला बारूद को साथ न रखें।
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उन्होंने बताया कि यह आदेश पुलिस बल पर लागू नहीं होंगे।उन्होंने बताया कि टोबा से श्री नैना देवी की सड़क मार्ग पर केवल बसों व छोटे वाहनों की आवाजाही ही होगी। ट्रक, कैन्टर, ट्रैक्टर व टेंपो इत्यादि पर टोबा से श्री नैना देवी जी की तरफ आने-जाने के लिए मेले के दौरान प्रतिबंध रहेगा।
आदेशों में बताया कि जो ट्रक, ट्रैक्टर में टेंपो से सवारियों से लदे होंगे उन्हें हिमाचल प्रदेश की सीमा अर्थात गड़ा मोड़ा व गवाल थाई (भाखड़ा) टोबा से आगे श्री नैना देवी जी में आने पर प्रतिबंध रहेगा । उन्होंने बताया कि इन स्थानों से श्रद्धालु केवल बसों व टैक्सियों में ही श्री नैना देवी जी आ सकेंगे।
उन्होंने बताया कि मन्दिर परिसर श्री नैना देवी जी में लाउडस्पीकर व ढोल नगाड़े तथा बैंड बाजे आदि के प्रयोग पर प्रतिबंध रहेगा। बताया कि किसी संबंध में कोई संदेश प्रसारित करना हो तो वह कंट्रोल रूम से प्रसारित किया जाएगा।
इसके अतिरिक्त मेला के दौरान मन्दिर परिसर में किसी प्रकार के प्रसाद के प्रयोग पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। यह आदेश 3 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक लागू रहेंगे।
उन्होंने बताया कि मेले के दौरान श्रद्धालुओं की संभावित अत्यधिक संख्या को नियंत्रित करने एवं कानून व्यवस्था को उचित ढंग से बनाए रखने के लिए 150 होमगार्ड नियुक्त किए गए हैं। बताया कि मेले के दौरान 3 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए देशराज नायब तहसीलदार घुमारवीं, राजेंद्र कुमार नायब तहसीलदार नम्होल व संजय वर्धन नायब तहसीलदार झंडुता को कार्यपालक दंडाधिकारी/ सेक्टर दंडाधिकारी के तौर पर नियुक्त किए गए हैं।
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