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शिमला , 17 अक्टूबर [ शिवानी ] ! हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने पहली कक्षा में दाखिले को लेकर दायर की गई जनहित याचिका में एक अहम फैसला सुनाया है। चीफ जस्टिस राजीव शकदर और सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने सरकार और स्कूलों को आदेश जारी करते हुए कहा है कि मौजूदा शैक्षणिक सत्र में 6 साल से कम आयु के बच्चों को पहली कक्षा में दाखिला दिया जाए। अभिभावको ने कोर्ट केस फैसले से राहत की सांस ली है। इससे अब पांच साल से ऊपर का बच्चा जो पहली कक्षा में जाने के लिए पात्र है उसका दाखिला नही रुकेगा।
शिमला , 17 अक्टूबर [ शिवानी ] ! हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने पहली कक्षा में दाखिले को लेकर दायर की गई जनहित याचिका में एक अहम फैसला सुनाया है।
चीफ जस्टिस राजीव शकदर और सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने सरकार और स्कूलों को आदेश जारी करते हुए कहा है कि मौजूदा शैक्षणिक सत्र में 6 साल से कम आयु के बच्चों को पहली कक्षा में दाखिला दिया जाए।
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अभिभावको ने कोर्ट केस फैसले से राहत की सांस ली है। इससे अब पांच साल से ऊपर का बच्चा जो पहली कक्षा में जाने के लिए पात्र है उसका दाखिला नही रुकेगा।
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