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धर्मशाला , 03 सितंबर ! हिमाचल प्रदेश भवन सनिर्माण बोर्ड द्वारा खैरिया तथा बरूही पंचायतों का संयुक्त जागरूकता शिविर का आयोजन खैरियां पंचायत भवन में किया गया! इस अवसर पर दोनों पंचायतों से दर्जनों लोग दोनों पंचायतों के प्रतिनिधियों सहित शिविर में पहुंचे तथा कामगारों व मनरेगा में कार्यरत दिहाड़ी दारो को मिलने वाले लाभ का ब्यौरा लिया। जानकारी देते हुए संबंधित अधिकारी लोकेश शर्मा ने बताया कि भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार अधिनियम, 1996 के अनुसार सभी कामगार जो भवन निर्माण कार्य, मार्ग , सड़क, सिंचाई जल, तट बंध, बाढ़ नियंत्रण, वर्षा जल निकास कार्य, वितरण जल संबंधी कार्य, विद्युत लाइन, टेलीफोन तार , ओवरसीज संचार माध्यम, बांध, नहरों, जलाशयों, सुरगों, पाइप लाइनों, टावर के निर्माण कार्यों अथवा मुरम्मत रख-रखाव सम्बन्धित कार्य कर रहे कामगार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत हो सकते हैं। उन्होंने बताया कि पंजीकरण के लिए भवन एवं अन्य सन्निर्माण कार्य में कार्यरत कामगार की आयु 18 से 60 वर्ष के मध्य होनी चाहिए तथा जिन्होने पिछले 12 माह में कम से कम 90 दिन तक भवन एव निर्माण कार्य में काम किया हो। वह पंजीकरण के लिए कामगार को सम्बन्धित जिला श्रम कल्याण अधिकारी के कार्यालय में पंजीकृत करवा सकते हैं।
धर्मशाला , 03 सितंबर ! हिमाचल प्रदेश भवन सनिर्माण बोर्ड द्वारा खैरिया तथा बरूही पंचायतों का संयुक्त जागरूकता शिविर का आयोजन खैरियां पंचायत भवन में किया गया!
इस अवसर पर दोनों पंचायतों से दर्जनों लोग दोनों पंचायतों के प्रतिनिधियों सहित शिविर में पहुंचे तथा कामगारों व मनरेगा में कार्यरत दिहाड़ी दारो को मिलने वाले लाभ का ब्यौरा लिया।
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जानकारी देते हुए संबंधित अधिकारी लोकेश शर्मा ने बताया कि भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार अधिनियम, 1996 के अनुसार सभी कामगार जो भवन निर्माण कार्य, मार्ग , सड़क, सिंचाई जल, तट बंध, बाढ़ नियंत्रण, वर्षा जल निकास कार्य, वितरण जल संबंधी कार्य, विद्युत लाइन, टेलीफोन तार , ओवरसीज संचार माध्यम, बांध, नहरों, जलाशयों, सुरगों, पाइप लाइनों, टावर के निर्माण कार्यों अथवा मुरम्मत रख-रखाव सम्बन्धित कार्य कर रहे कामगार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत हो सकते हैं।
उन्होंने बताया कि पंजीकरण के लिए भवन एवं अन्य सन्निर्माण कार्य में कार्यरत कामगार की आयु 18 से 60 वर्ष के मध्य होनी चाहिए तथा जिन्होने पिछले 12 माह में कम से कम 90 दिन तक भवन एव निर्माण कार्य में काम किया हो। वह पंजीकरण के लिए कामगार को सम्बन्धित जिला श्रम कल्याण अधिकारी के कार्यालय में पंजीकृत करवा सकते हैं।
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