- विज्ञापन (Article Top Ad) -
शिमला ! जिला दण्डाधिकारी एवं उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने आदेश जारी करते हुए बताया कि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 115 के तहत संजौली चौक से ढली की सड़क सभी वाहनों के लिए 26 व 27 मार्च, 2022 को रात 10 बजे से प्रातः 5 बजे तक बंद रहेगी। उन्होंने बताया कि यह आदेश आपातकालीन वाहनों के लिए लागू नहीं होंगे। उन्होंने बताया कि यह आदेश संजौली चैक में फुट ओवर ब्रिज निर्माण कार्य को लेकर पारित किए गए हैं। उपायुक्त ने बताया कि यातायात संजौली-ढली बाईपास रोड से सुचारू रूप में चलाया जाएगा। उन्होंने लोगों से सहयोग की अपील की है।
- विज्ञापन (Article Inline Ad) -
- विज्ञापन (Article Bottom Ad) -
- विज्ञापन (Sidebar Ad 1) -
- विज्ञापन (Sidebar Ad 2) -
- विज्ञापन (Sidebar Ad 3) -
- विज्ञापन (Sidebar Ad 4) -