शिमला ! विधानसभा अध्यक्ष ने की सुरक्षा प्रबन्धों से सम्बन्धित बैठक की अध्यक्षता, चाक चौबद हो विधान सभा की सुरक्षा व्यवस्था !

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शिमला ! आज हिमाचल प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने आगामी मानसून सत्र के दृष्टिगत सुरक्षा प्रबन्धों से सम्बन्धित विधान सभा सचिवालय में एक महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता की। गौरतलब है कि विधान सभा का 04 दिवसीय मानसून सत्र दिनांक 10 अगस्त, 2022 पूर्वाह्न 11.00 बजे से आरम्भ होने जा रहा है और यह मानसून सत्र 13 अगस्त, 2022 तक चलेगा।

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इस बैठक में राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों, पुलिस प्रमुख, हिमाचल प्रदेश श्री संयज कुंडू, जिलाधीश जिला शिमला श्री आदित्य नेगी,हिमाचल प्रदेश पर्यटन निगम के प्रबन्ध निदेशक श्री अमित कश्यप, पुलिस महानिरिक्षक, गुप्तचर एवं सतर्कता श्री आर0 एस0 ठाकुर, पुलिस महानिरिक्षक दक्षिण रेंज श्री पी0 डी0 प्रसाद, पुलिस अधीक्षक जिला शिमला, श्रीमती मोनिका भटुंगरू ,पुलिस अधीक्षक बद्दी श्री मोहित चावला, निदेशक सूचना एवं लोक सर्म्पक, श्री हरबंस सिंह ब्रेस्कॉन, आयुक्त नगर निगम शिमला, श्री आशीष कोहली,निदेशक स्वास्थ्य सेवायें , मुख्य चिकित्सा अधिकारी जिला शिमला श्रीमती सुरेखा चोपड़ा, मुख्य अग्नि शमन अधिकारी शिमला, श्री बेग राम कश्यप, संयुक्त सचिव विधान सभा, श्री हरदयाल भारद्वाज उप निदेशक विधान सभा, अनुभाग अधिकारी विधान सभा श्री राजेन्द्र सिंह ठाकुर ने भाग लिया।

बैठक में अधिकारियों को सम्बोधित करते हुए श्री विपिन सिंह परमार ने कहा कि कोरोना महामारी के चलते मानसून सत्र के आयोजन में किसी भी तरह की कोताही न बरती जाये। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि सत्र के दौरान विधान सभा में प्रवेश करने वाले हर व्यक्ति की थर्मल स्क्रीनिंग की जाये तथा हर प्रवेश द्वार पर सैनिटाईजर से लैस स्वचालित मशीनें स्थापित की जायें। श्री परमार ने कहा कि जिनकी सेवायें सत्र के आयोजन के लिए आवश्यक है केवल उन्हें ही पास जारी किये जायें । परमार ने कहा कि इस सत्र के दौरान आगन्तुकों को प्रवेश हेतु पास जारी किये जायेंगे लेकिन कोरोना महामारी से बचने के लिए जारी की गई एस ओ पी एस की भी अनुपालना करनी होगी। श्री परमार ने कहा कि दर्शक दीर्धा में बैठनें के लिए 50% क्षमता के साथ पास जारी किये जायेंगे तथा इन्हें भोजन अवकाश से पहले तथा बाद दो चरणों में जारी किया जायेगा।

भीड़ को कम करने के लिए विधान सभा परिसर में प्रवेश की अनुमति सिर्फ उन्हें ही दी जाये जिनकी सेवायें वांछित हैं। श्री परमार ने सभी प्रशासनिक सचिवों व विभागाध्यक्षों से आग्रह किया कि जिनका सत्र से सम्बन्धित कार्य आवश्यक है केवल उन्हीं के पास के लिए ऑन लाईन आवेदन भेजा जाये। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि सत्र के दौरान विधान सभा सचिवालय , सदन तथा मुख्य द्वारों को एक दिन में एक बार सैनिटाईज किया जायेगा ताकि किसी भी तरह के संक्रमण को टाला जा सके।

बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया कि विधान सभा सचिवालय में ई-प्रवेश पत्र ऑनलाइन आवेदन पर ही दिया जाएगा। ई-विधान प्रणाली के तहत विधान सभा सचिवालय इसे ऑनलाइन तरीके से मुद्रित करेगी। यह आवेदन सभी ई-प्रवेश पत्र पाने वालों को अनिवार्य है। विधान सभा सचिवालय में ई-प्रवेश पत्र की जांच हेतु पुलिस द्वारा कम्पयुट्रीकृत जांच केन्द्र मुख्य द्वारों पर स्थापित किए जाएगें ताकि कम से कम असुविधा हो तथा जांच भी पूर्ण हो।

परमार ने कहा कि पूर्व की भांति इस बार भी क्यु. आर. कोड के माध्यम से फोटो युक्त ई-प्रवेश पत्र को लेपटॉप के माध्यम से प्रमाणित किया जाएगा। इन केन्द्रों पर हर व्यक्ति का डॉटाबेस बनेगा जिसे पुलिस नियन्त्रण कक्ष से मॉनिटर करेगी। उन्होंने कहा कि ई-प्रवेश पत्र ई-विधान के अन्तर्गत बनाये जाएंगे। बैठक में सदस्यों तथा सत्र के कार्य से जुड़े अधिकारियों व कर्मचारियों को कम से कम असुविधा हो के दृष्टिगत यह निर्णय लिया गया कि विधान सभा सचिवालय द्वारा जारी अधिकारी दीर्घा पास, स्थापना पास तथा प्रैस संवाददाताओं को जारी किए पास प्रमुखता से प्रदर्शित किए जाएगें, ताकि सुरक्षा कर्मियों द्वारा फ्रिस्किंग की कम से कम आवश्यकता रहे।

प्रैस संवाददाताओं की सुविधा एंव सार्वजनिक सुरक्षा को देखते हुए बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि प्रैस संवाददाताओं का प्रवेश यथावत् गेट नं. 3,4,5, व 6 से ही रखा जाए। विधान सभा सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों को भी अपने पहचान-पत्र प्रमुखता से प्रदर्शित करने होंगे। इसके अतिरिक्त यह भी निर्णय लिया गया कि कोई भी सरकारी अधिकारी/कर्मचारी व अन्य पास धारक अपना शासकीय पास किसी अन्य को स्थानान्तरित नहीं करेगा, अन्यथा कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है।

बैठक में निर्णय लिया गया कि विधान सभा परिसर की मुख्य पार्किंग में केवल मंत्रियों, विधायकों, मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिवों एवं प्रशासनिक सचिवों के वाहनों को ही पार्किंग करने की अनुमति प्रदान की जाएगी। प्रैस संवाददाताओं तथा विधान सभा के अधिकारियों/कर्मचारियों को कनैडी चौक
तथा महालेखाकार कार्यालय के बीच माल रोड़ पर (गेट नं.-2 पर 30 मीटर के दायें तथा बायें को छोड़कर) चिन्हित स्थानों पर पार्किंग सुविधा उपलब्ध होगी।

आगे यह भी निर्णय लिया गया कि विधान सभा सचिवालय की ओर से जारी पार्किंग स्टिकरज वाहन के आगे प्रमुखता से प्रदर्शित किए जाएंगे, ताकि धारको को कम से कम असुविधा का सामना करना पडे़। मोबाईल फोन, पेज़र आदि विधान सभा के अन्दर ले जाने पर पूर्णत: प्रतिबन्ध रहेगा। विधान सभा सचिवालय भवनों तथा परिसर को दुधिया रोशनी के साथ सुसज्जित किया जायेगा।

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