चम्बा ! विशेष न्यायाधीश चम्बा शरद कुमार लगवाल की अदालत ने परस राम पुत्र लछिया राम रियो निवासी गांव जिला डाकघर खुंडेल उप तहसील धारवाला जिला चम्बा को चरस के आरोप में दोषी करार देते हुए 8 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा 80 हजार रुपए जुर्माना भी किया है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को 1 वर्ष अतिरिक्त कारावास भोगना पड़ेगा।
अभियोजन पक्ष की ओर से मामले की पैरवी जिला न्यायवादी विजय रेहलिया ने की। उन्होंने बताया कि 3 अप्रैल 2017 को एस.आई बाबूराम एस. आई. यू. चम्बा ने पुलिस अधिकारियों के साथ दुनाली में नाका लगाया था। शाम करीब 4:00 बजे एक व्यक्ति दुनाली की ओर से हाथ में थैला लेकर चम्बा की और आया। पुलिस टीम को देख कर वह घबरा गया और भागने लगा लेकिन पुलिस कर्मचारियों ने आरोपी को बैग सहित दबोच लिया।
पूछताछ करने पर उसने अपना नाम परस राम उर्फ परसों पुत्र लछिया राम निवासी गांव गिराड बताया। आरोपी की तलाशी के दौरान उसके कब्जे से 800 ग्राम चरस बरामद हुई। आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। मामले की जांच की गई और जांच के बाद चालान को ट्रायल के लिए कोर्ट में पेश किया गया।
मामले को साबित करने के लिए के लिए अभियोजन पक्ष ने 20 से अधिक गवाहों की जांच की। इसके बाद अभियुक्त को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई गई है।