चम्बा ! दो शिकारियों ने अवैध तरीके से किया जंगली जानवर का शिकार !

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चम्बा ! चम्बा मुख्यालय से करीब 18 किलोमीटर दूर तहसील पुखरी के साथ लगते भूमणी गांव में कुछ शिकारियों ने रात 11,बजे एक जंगली पिज को मोत के घाट उतार दिया । वन विभाग को जैसे ही इस बात की सूचना मिली तुरन्त मौके पर पहुंच गए । पर लोग तब तक उस जंगली जानवर के टुकड़े करके बांट चुके थे,पर कुछ बचा हुआ मांस वन विभाग के हत्थे चढ़ा जिसको विभाग ने जब्त कर लिया। मारने वालो मे से एक व्यक्ति तो विभाग की गिरफ्त से भाग गया जबकि एक व्यक्ति को विभाग के लोग अपने साथ ले आए है साथ ही वह बंदूक जिससे उस जंगली जानवर को इन लोगों ने मारा था वह भी विभाग ने जब्त कर ली है। डीएफओ चम्बा ने जानकारी देते हुए बताया कि वन विभाग एक्ट के अंतर्गत मामला दर्ज कर लिया गया है। तथा दोनों को अब विभाग ने गिरफ्तार कर लिया है।

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यह तस्वीरें भूमणी के उस गांव की है जहां पर पिछली रात को इन लोगों ने बेजुबान जानवर जिसको की देसी भाषा में पिज कहते है उसे अवैध तौर से मार डाला। रेंज ऑफिसर मसरूण्ड ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि हमे पिछले कल डीएफओ चम्बा ने सुचना दी की पुखरी के साथ लगते भूमणी गांव में किन्ही अवैध शिकारियों ने एक पिज को मर दिया है। उन्होंने बताया कि मोके पर पहुंचने पर देखा तो यह लोग उसके टुकड़े टुकड़े करके आपस में बांट चुके थे पर थोड़ा सा मांस बचा हुआ जिसे कब्जे में लेने के साथ वह बन्दुक भी अपने कब्जे में ले ली जिससे इन लोगों ने इसका शिकार किया था। उन्होंने बताया कि सारी रिपोर्ट हमने बनाकर अपने जिले के वन मंडल अधिकारी को दे दी है ताकि बाकी की करवाई को अमल में लाया जा सके।
वैसे तो प्रदेश सरकार ने जंगली जानवरो के शिकार करने पर कड़ा प्रतिवंध लगा रखा है,पर फिर भी लोग किसी न किसी तरीके से अवैध शिकार करते हुए पकडे ही जाते है। इस बारे हमारी मिडिया की टीम ने जिले के वन मंडल अधिकारी से उनके कार्यालय में बात की। उन्होंने बताया कि यह घटना पिछले कल देर रात की है उन्होंने कहा कि बिना वक्त गवाए उन्होंने अपने मसरूण्ड बीट के रेंज ओफिसर को इसकी सुचना दी। उसके बाद उन्हें रिपोर्ट मिली की इस अवैध शिकार करने में दो व्यक्ति शामिल थे। टीम ने वहाँ से हथियार के साथ मीट को भी बरामद किया। उन्होंने बताया कि हमारे विभाग ने इन दोनों को गिरफ्तार करते हुए वाईड लाइफ एक्ट की धारा 9,50,51,और 54 के तहत करवाई करेंगे। पूछने पर जिले के वन मंडल अधिकारी ने बताया कि यह जो धारा 9 है यह हंटिंग से सम्बंधित है यदि कोई किसी जंगली जानवर होता है उसके तहत यह धारा को लगाया जाता है। धारा 50,में बताया गया है कि आपने इसके ऊपर कैसे करवाई करनी है। और धारा 51,में इस क्राइम के ऊपर कोण से पेनेल्टी लगेगी। जबकि धारा 54 में यह अगर सदियूल एक और दो का नहीं है तो इस केस को जिला लेवल तक के अधिकारी इसको कम्पाउंड भी कर सकते है।

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