शिमला ! हिमाचल प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को लेकर प्रदेश हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। त्रिलोक सिंह चौहान और ज्योतसना रिवाल दुआ की कोर्ट ने इस संबंध में आदेश दिए हैं। कोविड ड्यूटी में लगे डॉक्टर व अधिकारी हड़ताल नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा अन्य राज्यों से आने वाले लोगों को कोरोना संक्रमण की जांच करवाना जरूरी करने का भी आदेश दिया गया है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि वरिष्ठ चिकित्सकों को नियमित तौर पर वार्ड का दौरा करना होगा।
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