चम्बा ! कोरोना काल के नियमों का उलंघन करने पर अब होगी 8,दिनों की जेल, तथा इसके साथ एक हजार रूपये का जुर्माना भी हो सकता है। यह जानकारी एसपी चम्बा अरुल कुमार ने दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोरोना के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे है और इसको देखते हुए प्रदेश सरकार ने इससे निपटने के लिए सख्ती से कुछ दिशा निर्देश जारी कर दिए है। उन्होंने बताया कि इसके चलते अब चम्बा में भी मास्क न पहनने पर एक हज़ार रूपये और इसी के साथ सार्वजानिक स्थानों पर थूकने पर इसको भी दंडनीय अपराध घोषित कर दिया है। तथा व्यक्ति सोसिल डिस्टेंसिंग का उलंघन करता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ क़ानूनी करवाई करते हुए सात से 8 दिनों तक के कारावास की सजा सुनाई जा सकती है।
एसपी,चम्बा अरुल कुमार ने बताया कि वैसे तो हमारा पुलिस विभाग कोरोना की इस स्तिथि में हर समय जो लोग इसका वायलेशन (उलंघन) करते है उनका चलन तो करते ही रहते है पर आजकल इसको बढ़ाने की दुबारा से जरूरत पड़ी है। उन्होंने बताया कि जिस किसी ने मास्क नहीं पहना होगा उसका एक हजार रूपये तक का जुर्माना होगा तो वंही जो लोग सोशल डिस्टेंसिंग का उलंघन करते हुए पाए जायेंगे उनको पांच हज़ार तक का जुर्माना किया जाना तेह हुआ है और इसकी अनुपालना हो। उन्होंने कहा कि उन्होंने जिले के सभी बड़े अधिकारियों को इसकी जानकारी भेज दी है।
एसपी,चम्बा अरुल कुमार ने अन्य जानकारी देते हुए बताया कि कानून का उलंघन करने वालों के खिलाफ कानून की धारा 111,और 115 के तहत 8 दिनों तक कारावास का प्रावधान है और जुर्माने के तौर पर उस व्यक्ति के खिलाफ पांच हजार का जुर्माना भी किया जायेगा। उन्होंने बताया कि इसके लिए हमारा पुलिस विभाग लोगों को जागरूक तो कर ही रहा है पर बाबजूद इसके फिर भी कोई व्यक्ति इसका उलंघन कर ही रहा है जिससे कि और को भी संक्रमित होने का खतरा बढ़ता जा रहा है तो उसी व्यक्ति पर हमारा सबसे ज्यादा फॉक्स रहेगा।