बददी ! हिमाचल प्रदेश में अब बिना मास्क पहनने वालों को आठ दिन के लिए जेल जाना पड़ सकता है। वहीँ पांच हजार रुपये तक जुर्माना अथवा दोनों ही सजाएं भी हो सकती हैं। कोरोना से बचाव और इसकी रोकथाम को समय-समय पर सरकार ने लोगों की सुविधा के लिए कुछ कार्य और गतिविधियों में इस शर्त के साथ छूट दी थी कि लोग मास्क का प्रयोग करेंगे, सार्वजनिक स्थानों पर थूकेंगे नहीं तथा सामाजिक दूरी के साथ सरकार के दिशा-निर्देशों का पालन करेंगे। हाल ही में देखने में आया है कि लोग सार्वजनिक स्थानों पर कोविड-19 के दृष्टिगत नियमों की पालना नहीं कर रहे हैं। इस कारण क्षेत्र में संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। ऐसे में अब सरकार ने सख्त कार्यवाही करने का निर्णय लिया है।
पुलिस जिला बद्दी के तहत एसपी रोहित मालपानी ने हिमाचल प्रदेश पुलिस अधिनियम 2007 की धारा 111 के अंतर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए आवश्यक आदेश तथा दिशा-निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना से बचाव और इसकी रोकथाम को समय-समय पर सरकार ने लोगों की सुविधा के लिए कुछ कार्य और गतिविधियों में इस शर्त के साथ छूट दी थी कि लोग मास्क का प्रयोग करेंगे, सार्वजनिक स्थानों पर थूकेंगे नहीं तथा सामाजिक दूरी के साथ सरकार के दिशा-निर्देशों का पालन करेंगे। हाल ही में देखने में आया है कि लोग सार्वजनिक स्थानों पर कोविड-19 के दृष्टिगत नियमों की पालना नहीं कर रहे हैं। इस कारण क्षेत्र में संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। जिला पुलिस बद्दी के उप पुलिस निरीक्षक स्तर के अधिकारियों को क्षेत्र में जनता को कोरोना से बचाव और इसकी रोकथाम के बारे में आवश्यक दिशा-निर्देश देने को अधिकृत किया है, जिससे सार्वजनिक स्थानों, सड़कों, गलियों तथा बस अड्डों आदि पर कोरोना से बचाव से संबंधित नियमों की अनुपालन सुनिश्चित की जा सके।
अपने आदेश में एसपी ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति मास्क नहीं पहनता है तथा पुलिस उप निरीक्षक के दिशा-निर्देशों की अवहेलना करता है तो हिमाचल प्रदेश पुलिस अधिनियम 2007 की धारा 115 का उपयोग करते हुए उसे बिना वारंट के 8 दिन तक हिरासत में लिया जा सकता है अथवा 5 हजार तक जुर्माना अथवा दोनों सजाएं हो सकती हैं। सरकार के नियमानुसार बिना मास्क एक हजार रुपये जुर्माना तथा सार्वजनिक कार्यक्रमों में निर्धारित संख्या से अधिक पाए जाने पर भी 5 हजार रुपये तक जुर्माना देय होगा।