भरमौर ! भरमौर प्रशासन ने धार्मिक स्थलों के खुलने के संदर्भ में जारी किए दिशा निर्देश।

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चम्बा ! जनजातीय क्षेत्र भरमौर उपमंडल में 10 सितंबर से धार्मिक स्थलों के खुलने पर भरमौर प्रशासन द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं।

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उपमंडल अधिकारी नागरिक भरमौर मनीष सोनी ने प्रदेश सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के मुताबिक बताया है कि श्रद्धालुओं व यात्रियों को मंदिरों के गर्भ गृह में जाना तथा मूर्तियों को छूना वर्जित है| उन्होंने बताया कि दर्शन करने हेतु 1 मिनट से अधिक समय ना लें जिन श्रद्धालुओं और यात्रियों को सांस लेने में कठिनाई, खांसी, बुखार इत्यादि के लक्षण दिखाई दें वे मंदिर में प्रवेश ना करें व नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जांच करवाएं ।

65 वर्ष से अधिक व 10 वर्ष से कम के व्यक्ति, गर्भवती महिला, गंभीर बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति मंदिर में आने जाने से परहेज करें |

मंदिर परिसर में किसी भी प्रकार के धार्मिक सामाजिक कार्यक्रम जिसमें अधिक लोग सम्मिलित हो जैसे कि हवन, जगराते शादी व बच्चों के मुंडन इत्यादि वर्जित है| उन्होंने बताया कि कोविड-19 जैसी महामारी के चलते यदि जरूरी हो, तो ही घर से बाहर निकले, मास्क जरूर पहने तथा सामाजिक दूरी बनाए रखें।

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