नालागढ़ ! जिला दण्डाधिकारी सोलन के.सी. चमन ने जिला के नालागढ़ उपमण्डल में पूर्व में घोषित सूक्ष्म कन्टेनमेंट जोन में संशोधन के सम्बन्ध में आदेश जारी किए हैं। यह आदेश उपमण्डलाधिकारी नालागढ़ की रिपोर्ट के आधार पर जारी किए गए हैं।
इन आदेशो के अनुसार समूची सब्जी मण्डी बद्दी , शिवालिक नगर, झााड़माजरी, बद्दी, हाऊसिंग बोर्ड बद्दी का समूचा फेस-3, बसन्ती बाग बद्दी में केवल कोविड-19 पाॅजिटिव रोगी के आवास तथा बद्दी तहसील की ग्राम पंचायत हरिपुर संडोली (खबरियां) में केवल कोविड-19 पाॅजिटिव रोगी के आवास को सूक्ष्म कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया है तथा सभी सूक्ष्म कन्टेनमेंट जोन की पूर्ण बाड़बन्दी के आदेश दिए ग्ए हैं।
जिला दण्डाधिकारी ने आपराधिक दण्ड संहिता की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त सूक्ष्म कन्टेनमेंट जोन में लोगों तथा वाहनों (आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर) की आवाजाही पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगा दिया है।