सोलन ! नालागढ़ उपमण्डल के कुछ क्षेत्र कन्टेनमेंट जोन घोषित !

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सांकेतिक चित्र
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सोलन ! जिला दण्डाधिकारी सोलन केसी चमन ने जिला के नालागढ़ उपमण्डल में कोविड-19 संक्रमित रोगियों की जानकारी मिलने के उपरान्त कुछ क्षेत्रों को कन्टेनमेंट जोन घोषित करने के सम्बन्ध में आदेश जारी किए हैं। यह आदेश उपमण्डलाधिकारी नालागढ़ की रिपोर्ट तथा केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय के निर्देशों के अनुरूप जारी किए गए हैं।

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इन आदेशों के अनुसार नालागढ़ उपमण्डल के भटोलीकलां में कोविड-19 पाॅजिटिव रोगी का आवास, रेहड़ू तथा झीरीवाला में कोविड-19 पाॅजिटिव रोगियों के आवास एवं ग्राम पंचायत मस्तानपुरा के बेहली में कोविड-19 रोगी के आवास को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया है। जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी आदेशों के अनुसार कन्टेनमेंट जोन की सीमाओं को पूरी तरह सील किया जाएगा।

जिला दण्डाधिकारी ने आपराधिक दण्ड संहिता की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त कन्टेनमेंट जोन में आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर लोगों तथा वाहनों की आवाजाही पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगा दिया है।

आदेशों के अनुसार आवश्यक सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रयुक्त अधिकारी एवं कर्मचारी उक्त क्षेत्र में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित बनाएंगे। उक्त क्षेत्र में पेयजल तथा बिजली की निर्बाध आपूर्ति भी सुनिश्चित बनाई जाएगी। खण्ड चिकित्सा अधिकारी नालागढ़ क्षेत्र में फ्लू जैसी बीमारी के लक्षणों वाले व्यक्तियों की घर-घर स्क्रीनिंग के लिए समुचित संख्या में टीमें तैनात करना सुनिश्चित करेंगे। इस दिशा में पूरी निगरानी रखी जाएगी। क्षेत्र में संक्रमित व्यक्ति के सम्पर्क में आए सभी व्यक्तियों की खोज कर उनकी जांच की जाएगी और उन्हें आईसोेलेट किया जाएगा।

आदेशों के अनुसार पुलिस अधीक्षक बद्दी कन्टेनमेंट जोन में प्रवेश तथा निकासी प्रतिबन्धित करने के लिए समुचित संख्या में पुलिस बल की तैनाती करेंगे। उक्त क्षेत्र में वाहनों का आवागमन नियन्त्रित करने के लिए पुलिस नाके भी लगाएगी। कानून एवं व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए तैनात अधिकारियों एवं कर्मचारियों के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति को कन्टेनमेंट जोन में आने-जाने की अनुमति नहीं होगी।
उप मण्डलाधिकारी नालागढ़ उक्त कन्टेनमेंट जोन के लिए समग्र प्रभारी होंगे। तहसीलदार नालागढ़ एवं बद्दी उनके सहायक होंगे।

उप मण्डलाधिकारी नालागढ़ यह सुनिश्चित बनाएंगे कि कन्टेनमेंट जोन में प्रवेश तथा निकासी के समय सभी वाहनों को अनिवार्य रूप से सेनिटाइज किया जाए। यह आदेश कन्टेनमेंट जोन में स्वास्थ्य परीक्षण के लिए नमूने एकत्र करने की प्रक्रिया पूर्ण होने एवं सभी नमूनों की रिपोर्ट नेगेटिव आने तक लागू रहेंगे।

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