हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर खोलने की सशर्त अनुमति प्रदान की गई !

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प्रतीक चित्र
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शिमला । कोरोना संकट के बीच अनलॉक-2 में हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर खोलने की सशर्त अनुमति प्रदान कर दी गई है। इसके तहत अब अंतर्राज्यीय आवाजाही के लिए ई-पास सॉफ्टवेयर पर पंजीकरण करवाना होगा। सॉफ्टवेयर पर पंजीकरण के बाद लोगों की आवाजाही हो सकेगी, जिसकी ऑनलाइन ही मॉनीटरिंग होगी। यानि उसमें आवाजाही करने वाले की ट्रैवल हिस्ट्री सहित अन्य बातों का उल्लेख होगा। राज्य सरकार की तरफ से अनलॉक-2 को लेकर जारी की गई गाइडलाइन में इसका उल्लेख किया गया है।

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हिमाचल आने से 72 घंटे पहले पर्यटकों को करवाना होगा कोविड-19 टैस्ट

सरकारी निर्देशों के अनुसार हिमाचल प्रदेश में आगामी दिनों में पर्यटकों को आने की अनुमति होगी। इसके लिए हिमाचल में आने वाले पर्यटकों को यहां के होटलों में ठहरने के लिए कम से कम 5 दिन की बुकिंग करवानी होगी। हिमाचल आने से 72 घंटे पहले पर्यटकों को पंजीकृत लैब से कोविड-19 टैस्ट करवाना होगा और रिपोर्ट नैगेटिव आने पर ही उनको प्रवेश की अनुमति मिलेगी। बीते दिन पूर्व प्रदेश सरकार के साथ हुई होटल एसोसिएशन की बैठक में यह मांग की गई थी।

धार्मिक स्थल खुलेंगे लेकिन एसओपी का इंतजार

सरकार की तरफ से जारी नई गाइडलाइन में प्रदेश में धार्मिक स्थल खोलने की अनुमति प्रदान कर दी गई है लेकिन इसके लिए भाषा एवं संस्कृति विभाग की एसओपी का इंतजार करना होगा। सरकार की तरफ से पर्यटन इकाइयों को शीघ्र क्रियाशील करने की बात कही गई है, जिसके लिए पर्यटन विभाग की तरफ से एसओपी जारी की जाएगी। यानि प्रदेश में पर्यटन स्थल आने वाले दिनों में खुल सकते हैं, जिसके लिए पूरी गाइडलाइन एसओपी में जारी होगी।

60 फीसदी कैपेसिटी के साथ खुलेंगे रेस्तरां-ढाबे

इसी तरह रेस्तरां-ढाबों को 60 फीसदी सिटिंग कैपेसिटी के साथ खोला जाएगा। शिमला में पर्यटन निगम की लिफ्ट को भी खोल दिया गया है, जिसके लिए सभी दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा। निर्देशों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि सुबह 5 से रात्रि 9 बजे के बाद आवाजाही पर प्रतिबंध रहेगा। हालांकि रात्रि की अवधि के दौरान आवश्यक सेवाओं से संबंधित वाहनों एवं लोगों की आवाजाही हो सकेगी।

मेडिकल कॉलेज खोलने के साथ शुरू हो जाएगी ट्रेनिंग

सरकार ने मेडिकल कॉलेजों को खोलने का निर्णय भी लिया है, साथ ही 15 जुलाई से स्वास्थ्य से संबंधित प्रशिक्षण कार्य शुरू हो जाएगा। हालांकि इस संदर्भ में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एसओपी जारी की जाएगी। औद्योगिक क्षेत्र में कामगारों और व्यापारियों की तय मापदंडों के आधार पर आवाजाही होगी।

एसओपी जारी होने पर ही खुलेंगे सिनेमा हॉल, खेल परिसर व बार

एसओपी जारी होने पर सिनेमा हॉल, खेल परिसर, बार, स्विमिंग पूल, इंटरटेन पार्क, थियेटर व ऑडिटोरियम को खोला जा सकेगा। इसी तरह सामाजिक एवं राजनीतिक गतिविधियों को भी अनुमति दी जा सकती है, लेकिन इसके लिए एसओपी का इंतजार करना होगा। हालांकि ऐसी गतिविधियों की कंटेनमैंट जोन में अनुमति नहीं दी जाएगी।

नई गाइडलाइन में ये भी निर्देश

1. किसान-बागवान व प्रोजैक्ट लेबर को भी करवाना होगा पंजीकरण।
2. सेना व अद्र्धसैनिक बलों को आवाजाही के लिए पास जरूरी नहीं।
3. अंतर्राज्यीय बसों की आवाजाही पर प्रतिबंध।
4. तय निर्देशों के अनुसार बाहर से आने वाले लोग होंगे क्वारंटाइन।
5. शिक्षण संस्थानों को नहीं बनाया जाएगा क्वारंटाइन केंद्र।
6. 31 जुलाई तक शिक्षण संस्थान बंद, ऑनलाइंन चलेंगी कक्षाएं।

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