सुन्नी ! नगर पंचायत सुन्नी द्वारा डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन के लिए निर्धारित यूजर चार्ज को कम करवाने के लिए व्यापार मंडल के प्रतिनिधि नगर पंचायत सचिव एवं तहसीलदार सुन्नी देव पाल चौहान से मिले। प्रधान व्यपार मंडल सुन्नी पवन गुप्ता की अध्यक्षता में प्रतिनिधिमंडल ने तहसीलदार देव पाल चौहान को इस विषय को लेकर ज्ञापन सौंपा। व्यापार मंडल के प्रतिनिधियों का कहना है कि व्यापारिक संस्थानों से नगर पंचायत द्वारा पहले ही हाउस टैक्स के रूप में कर वसूला जा रहा है। इसके ऊपर गार्बेज कलेक्शन यूजर चार्ज उचित नहीं है। तथा यूजर चार्ज दरें तो और भी अधिक है उन्होंने नगर पंचायत सचिव से दरों को कम करने की सिफारिश की है। उन्होंने कहा कि व्यापारियों से एक साल से अधिक के यूजर चार्ज लिए जा रहा है जबकि इस दौरान व्यापारियों को उचित सेवाएं उपलब्ध नहीं करवाई गई थी। कोरोना महामारी के दौरान व्यापारिक संस्थान अधिकतर बंद रहे हैं तथा इस समय व्यापारी आर्थिक मंदी से भी जूझ रहा है। जिस कारण उन्होंने नगर पंचायत से पिछला बकाया यूजर चार्ज माफ करने की अपील की है।
नगर पंचायत सचिव एवं तहसीलदार सुन्नी देव पाल चौहान ने कहा कि ठोस कचरा प्रबंधन अधिनियम 2016 के तहत कचरा उत्पन्न करने वालों को यूजर चार्ज देना अनिवार्य किया गया है तथा सूखा व गीला कचरा अलग-अलग कर नगर पंचायत को सौंपने की जिम्मेदारी भी कचरा उत्पन्न करने वाले की है। शहरी विकास निदेशालय द्वारा प्रस्तावित दरों में 40 से 50 प्रतिशत की कमी के साथ नगर पंचायत द्वारा यूजर चार्ज की दरें की गई है। उन्होंने कहा कि मसले पर जल्द ही नगर पंचायत की बैठक में चर्चा कर के निदेशालय की अनुमति से कोई फैसला लिया जा सकेगा। प्रतिनिधिमंडल में व्यपार मंडल सदस्य श्रुति भारद्वाज, विनोद शर्मा, कपिल गुप्ता, जितेंद्र शर्मा, नरेंद्र फलसवाल आदि शामिल रहे।