मंडी से बाहरी राज्यों को जाने वाले लोग अब वापसी पर नहीं होंगे क्वारंटाइन !

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मंडी ! मंडी जिला से बाहरी राज्यों को जाने वाले लोग जिला में वापसी पर अब क्वारंटाइन में नहीं रखे जाएंगे, बशर्ते वे बाहरी राज्यों में जाते व आते हुए कोरोना से बचाव को लेकर सभी जरूरी सावधानियां बरतें। यह जानकारी उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर ने दी। उन्होंने मंडी जिला के सभी लोगों से कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए प्रदेश सरकार द्वारा जारी हिदायतों का सख्ती से पालन करने की अपील की है।

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उन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति मंडी से बाहर जाएं वे अपना बचाव सुनिश्चित करें, ताकि किसी भी तरीके से वे इस बीमारी से संक्रमित न हों और न ही अपने साथ इस बीमारी को लेकर आएं। इसके लिए लोग मास्क पहन कर रखें, हाथों को सैनेटाईज करें, बार-बार हाथों को अच्छी तरह से धोएं, मिलते हुए उपयुक्त दूरी बना कर रखें। और अपना काम निपटा कर सुरक्षित वापिस जिला में आएं। उन्होंने कहा कि इस प्रकार यदि लोग स्वयं सुरक्षित रह कर प्रशासन का सहयोग करेंगे तो आने वाले समय में मंडी से बाहर जाकर वापिस जिला में आने वाले लोगों को क्वारंटाइन करने की आवश्यकता नहीं होगी।

उपायुक्त ने कहा कि प्रदेश सरकार की हिदायतों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने पर लोग चाहे टैक्सी के माध्यम से जा रहे हैं, मेडिकल इमरजेंसी, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति या अन्य कार्यों से जा रहे हैं, उन्हें वापिस आने पर क्वारंटाइन करने की जरूरत नहीं होगी ।

उन्होंने लोगों से आग्रह किया  कि मंडी से बाहर जाते हुए और वापिस आते समय अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें । सुरक्षित वापिस आएं और अपने परिवार व अन्य साथियों को भी सुरक्षित रखें।

चरणबद्ध ढंग से खाली किए जा रहे स्कूलों में बने क्वारंटाइन केंद्र

ऋग्वेद ठाकुर ने कहा जिला में स्कूल भवनों में बनाए गए क्वारंटाइन केन्द्रों को चरणबद्ध ढंग से खाली किया जा रहा है। 29 मई दोपहर तक सभी स्कूलों में क्वारंटाइन केन्द्रों को खाली कर दिया जाएगा। और आने वाले दिनों में जिन स्कूलों में लोगों को क्वारंटाइन किया गया था, उपमंडल स्तरों पर गठित टीमों की निगरानी में उन सभी स्कूलों को पूरी तरह से सैनेटाइज किया जाएगा । तथा स्कूल पुनः एसएमसी और प्राचार्य को सौंप दिया जाएगा, ताकि जब भी प्रदेश सरकार स्कूलों को शुरू करने का फैसला ले तो इन स्कूलों को तुरन्त प्रभाव से शुरू किया जा सके।

जारी रहेंगे धारा 144 के आदेश

कब तक जारी रखना है या कब हटाना है, इस पर परिस्थितियों के अनुरूप होगा फैसला

उपायुक्त ने कहा कि जिला मंडी में वर्तमान में धारा 144 के आदेश लागू हैं, जो आगामी आदेशों तक प्रभावी हैं। ऐसे में इन्हें कब तक जारी रखना है या कब हटाना है, इस पर परिस्थितियों के अनुरूप फैसला लिया जाएगा।

उन्होंने कहा कि जिला में धारा 144 के आदेश सबसे पहले 24 मार्च को लगाए गए थे और उसके बाद समय-समय पर दी जाने वाली छूट के अनुसार इन आदेशों में संशोधन किया गया। कानूनी प्रावधान के अनुरूप दो माह के बाद इन आदेशों की सरकार के स्तर पर समीक्षा की जाती है। समीक्षा के बाद सरकार ने इन आदेशों को लेकर जिला प्रशासन को निर्णय लेने की अनुमति दी है। जिसके अनुकरण में जिला मंडी में जब तक आवश्यकता होगी ये आदेश इसी तरह जारी रहंेगे। इन्हें कब तक जारी रखना है या कब हटाना है, इस पर परिस्थितियों के अनुरूप फैसला लिया जाएगा।

सरकार के निर्देशों के अनुरूप दी जाने वाली छूट के अनुसार इनमें समय-समय पर बदलाव किया जाता रहेगा।

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