कफ्र्यू बढ़ाने के लिए सरकार ने जिला दण्डाधिकारियों को अधिकृत किया !

0
2502
- विज्ञापन (Article Top Ad) -

कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत प्रदेश सरकार ने 24 मार्च, 2020 से पूरे राज्य में कफ्र्यू लगाने का निर्णय लिया था, जिसके उपरान्त जिला दण्डाधिकारियों ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के अन्तर्गत संबंधित जिलों में कफ्र्यू लागू करने के आदेश जारी किए थे।

- विज्ञापन (Article inline Ad) -

राज्य सरकार के एक अधिकारिक प्रवक्ता ने आज यहां बताया कि जिला दण्डाधिकारी अपने जिलों में दो महीनों से अधिक समय के लिए कफ्र्यू लागू नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि कफ्र्यू में दो महीने की अवधि 24 मई को पूरी हो गई है, लेकिन राज्य में कोरोना महामारी पर अभी तक नियंत्रण नहीं पाया जा सका है। इसलिए यह महसूस किया गया कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है कि कफ्र्यू में आगामी विस्तार देना पड़े।

प्रवक्ता ने कहा कि 23 मई, 2020 को आयोजित राज्य मंत्रिमण्डल की बैठक में जिला दण्डाधिकारियों को धारा-144 के अन्तर्गत संबंधित जिलों में स्थिति की आवश्यकता के अनुसार 30 जून, 2020 तक कफ्र्यू बढ़ाने के लिए अधिकृत करने का निर्णय लिया गया था।

उन्होंने कहा कि फिलहाल राज्य में 31 मई, 2020 तक कफ्र्यू लागू है और उसके उपरान्त जिला दण्डाधिकारी इस मामले में आगामी निर्णय लेंगे।

अधिसूचना देखने के लिए निचे क्लिक करे !

New Doc 05-23-2020 17.06.49

- विज्ञापन (Article Bottom Ad) -

कोई जवाब दें

कृपया अपनी टिप्पणी दर्ज करें!
कृपया अपना नाम यहाँ दर्ज करें

पिछला लेखचम्बा ! संदीप ठाकुर को भारतीय ट्रेड यूनियन का प्रदेश सचिव चुना गया।
अगला लेखकांगड़ा में कोरोना के दो नए मामले !