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सोलन ! जिला दण्डाधिकारी सोलन के.सी. चमन ने 08 मई, 2020 को जारी आदेशों में संशोधन के माध्यम से सोलन जिला में बैंक, एटीएम, गैर बैंकिग वित्तीय कम्पनियों तथा सहकारी ऋण समितियों की कार्यशील रहने की समय सीमा को अब प्रातः 10.00 बजे से सांय 05.00 बजे तक बढ़ा दिया है। इस सम्बन्ध में अन्य शर्तें पूर्ववत रहेंगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं तथा आगामी आदेशों तक प्रभावी रहेंगे।
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