चम्बा ! मालवाहक वाहन सवेरे नौ बजे से पहले और दोपहर तीन से पांच बजे के बीच आ जा सकेंगे ।

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सांकेतिक चित्र
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चम्बा ! कोरोना वायरस महामारी को रोकने के लिए जारी लॉकडाउन के चलते शहर में अब मालवाहक वाहन सवेरे नौ बजे से पहले और दोपहर तीन से पांच बजे के बीच सामान लेकर आ जा सकेंगे। हालांकि मालवाहक वाहनों को अनलॉडिंग के बाद तुरंत शहर से बाहर जाना होगा। जिला व्यापार मंडल के प्रतिनिधिमंडल के आग्रह पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रमन शर्मा ने मालवाहक वाहनों को उल्लेखित समय के दौरान शहर में एंट्री की इजाजत दी है। पुलिस प्रशासन के इस फैसले के बाद शहर के व्यापारियों ने बड़ी राहत महसूस की है।

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वीरवार से पुलिस ने शहर में वाहनों की आवाजाही पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। शहर में केवल सरकारी, पुलिस व मेडिकल वाहनों को ही आने की इजाजत की बात कही गई थी। शहर में मालवाहक व निजी वाहनों पर प्रतिबंध लगाते हुए पुलिस मैदान में अस्थाई पार्किंग बना दी थी। मगर इस फैसले से व्यापारियों को दुकानों तक सामान पहुंचाने में मुश्किलें खड़ी हो गई थीं। व्यापारियों ने जिला व्यापार मंडल के पदाधिकारियों के समक्ष यह मामला उठाया था। व्यापारियों की मुश्किलों के हल को लेकर बुधवार को जिला व्यापार मंडल के प्रधान वीरेंद्र महाजन की अगवाई में एक प्रतिनिधिमंडल ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रमन शर्मा से मुलाकात कर अपना पक्ष रखा।

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