सोलन ! जिला दंडाधिकारी सोलन केसी चमन ने औद्योगिक कामगारों एवं कर्मचारियों के आवागमन के लिए निर्धारित समय में संशोधन के संबंध में आदेश जारी किए हैं।
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इन आदेशों के अनुसार अब औद्योगिक कामगारों एवं कर्मचारियों के आवागमन का समय प्रातः 6.00 बजे से प्रातः 9.00 बजे तक, दिन में 1.00 बजे से सांय 4.00 बजे तक तथा सांय 5.30 बजे से रात्रि 11.30 बजे तक निर्धारित किया गया है।
यह आदेश आज से प्रभावी हो गए हैं तथा आगामी आदेशों तक लागू रहेंगे।
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