भरमौर ! बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों को 28 दिन के लिए रहना पड़ेगा होम क्वारंटाइन में।

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चम्बा ! जनजातीय क्षेत्र भरमौर उपमंडल में बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों को 28 दिन के लिए होम क्वारंटाइन मे रहना होगा, इसके लिए आज अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी भरमौर पीपी सिंह ने कोरोनावायरस कोविड-19 के संभावित संक्रमण को रोकने हेतु गठित समन्वय समिति की बैठक मे संबंधित अधिकारियों को आवश्यक ने दिशा-निर्देश देते हुए कहा कि बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों को किसी भी सूरत में 28 दिन के लिए होम क्वारंटाइन मे रहना होगा |

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अगर घर में अलग से रहने की व्यवस्था, कमरा इत्यादि ना हो तो उसे पंचायत द्वारा स्थापित किए गए संयुक्त रूप से बने संस्थागत क्वारंटीन केंद्र में रखने की व्यवस्था की जाएगी, वहां पर उन्हें रहने खाने की व्यवस्था गाइडलाइन के मुताबिक रहेगी | बाहरी राज्य से प्रवेश करने वाले लोगों की निगरानी हेतु पंचायत स्तर पर वार्ड मेंबर द्वारा ग्राम पंचायत प्रधान को सूचित किया जाएगा और सूचना का पंजीकरण, यात्रा आदि का ब्यौरा भी रखा जाएगा, 24 घंटे के भीतर हेल्थ वर्कर या आशा वर्कर को सूचित करेंगे और उनकी रोजाना स्वास्थ्य की जांच की जाएगी, जिसकी रिपोर्ट स्वास्थ्य विभाग के संबंधित अधिकारी को देंगे।

इस कार्य में ग्राम पंचायत प्रधान वह वार्ड मेंबर निगरानी कर्मी रहेंगे और पंचायत में बाहर से प्रवेश करने वाले लोगों की रजिस्टर में पंजीकरण अनिवार्य रूप से करेंगे | कोताही बरतने पर कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी | कार्यवाही के तहत पद से भी पदच्युत किया जा सकता है|

पंचायत सचिव और पंचायत सहायक नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे | आशा वर्कर या स्वास्थ्य कार्यकर्ता सूचित किए गए व्यक्ति के घर पर अनिवार्य रूप से पता करेंगे की घर में क्वारंटाइन करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था है या नहीं, यदि ना हो तो तुरंत ग्राम पंचायत प्रधान को सूचित कर संस्थागत क्वारंटीन केंद्र में भेजने के उपरांत उपमंडल अधिकारी नागरिक को भीसूचित करेंगे |

होम क्वारंटाइन के दौरान उल्लंघन करता को संस्थागत क्वारंटीन सेंटर में रखा जाएगा और इसके नियमों के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी | अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी भरमौर ने बताया कि पंचायत प्रधान, वार्ड पंच, निगरानी कर्मी द्वारा क्वारंटीन प्रोटोकॉल तथा गाइडलाइन का उल्लंघन किया गया तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट व पंचायती राज एक्ट तथा इंडियन पेनल कोड सेक्शन 188, 269, व 270 तथा 271 के तहत कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी |

4 फ्लाइंग स्क्वायड भी गठित की गई हैं जिसमें तहसीलदार भरमौर, विकास खंड अधिकारी, नायब तहसीलदार भरमौर व होली कड़ी निगरानी रखेंगे | इस बैठक में उपमंडल अधिकारी नागरिक भरमौर मनीष सोनी, खंड विकासअधिकारी महेंद्र राज, खंड चिकित्सा अधिकारी अंकित शर्मा, तहसीलदार भरमौर ज्ञानचंद शामिल रहे |

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