कुल्लू ! सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर लगा पूर्ण प्रतिबंध !

0
4512
- विज्ञापन (Article Top Ad) -

कुल्लू ! कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए जिला में कड़े प्रावधान किए गए हैं। मास्क के बगैर घर से बाहर निकलने और जहां-तहां थूकने वालों के खिलाफ अब कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे लोगों को 8 दिन की सजा और 500 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक जुर्माना हो सकता है। जिलाधीश डाॅ. ऋचा वर्मा की ओर से जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति मास्क या कपड़े से मुंह को ढके बगैर घर से बाहर नहीं निकल सकता है। इसके अलावा किसी भी सार्वजनिक जगह पर थूकने पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है।

- विज्ञापन (Article inline Ad) -

इन आदेशों का उल्लंघन करने वाले लोगों को आठ दिन तक की सजा और 500 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक जुर्माना किया जा सकता है। डाॅ. ऋचा वर्मा ने सभी जिलावासियों से इन आदेशों का पालन करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए मास्क एक बहुत ही कारगर उपाय है। सभी लोगों को मास्क लगाना चाहिए। मास्क के अलावा साफ कपड़े, दुपट्टे या गमछे से भी मुंह-नाक ढका जा सकता है। जिलाधीश ने कहा कि जहां-तहां थूकने से कोरोना संक्रमण के फैलने का खतरा बना रहता है। इसलिए सभी लोग सार्वजनिक स्थानों पर थूकने से भी परहेज करें।

- विज्ञापन (Article Bottom Ad) -

कोई जवाब दें

कृपया अपनी टिप्पणी दर्ज करें!
कृपया अपना नाम यहाँ दर्ज करें

पिछला लेखकरसोग ! भीमा काली महिला मंडल कुफरीधार जलाडी ने राहत कोष मे दी 5100 रु की राशि !
अगला लेखकिन्नौर ! धूल का गुब्बार उठा, गड़गड़ाहट की आवाज से जान बचा कर भागे लोग !
[vc_row el_class="td-ss-row"][vc_column width="2/3"]
[/vc_column][/vc_row]