हमीरपुर ! जिला के भोरंज उपमंडल में निषेधाज्ञा के दौरान सोशल डिस्टेसिंग के दिशा-निर्देशों की अवहेलना करने पर तीन दुकानों को स्थानीय प्रशासन द्वारा सील (बंद) कर दिया गया है।
कोरोना महामारी के कारण जारी निषेधाज्ञा के दौरान जिला में कंटेनमेंट क्षेत्र के बाहर प्रातः 7.00 से 11.00 बजे तक प्रतिदिन चार घंटे कर्फ्यू में छूट दी जा रही है, ताकि लोग आवश्यक वस्तुओं की खरीद कर सकें और अन्य जरूरी सेवाओं का लाभ भी ले सकें। इस दौरान मास्क पहनना और दुकानों व संस्थानों में सोशल डिस्टेंसिंग सहित अन्य निर्देशों का पालन करना दुकानदारों एवं खरीददारों सहित सभी के लिए अनिवार्य है।
भोरंज क्षेत्र में निश्चित दूरी (सोशल डिस्टेंसिंग) बनाए रखने में कोताही बरतने पर उपमंडलाधिकारी (ना.) भोरंज ने तीन दुकानों/संस्थानों के विरुद्ध कार्रवाई की है। इनमें भोर गांव में एक सब्जी की दुकान, मान्वीं में निजी क्लीनिक तथा कांगुघाटी गांव में एक किराना दुकान को सील (बंद) किया गया है। इसके अतिरिक्त निषेधाज्ञा में छूट अवधि के दौरान बिना किसी वैध कर्फ्यू पास के वाहन लेकर घूम रहे लोगों के विरुद्ध भी कार्रवाई अमल में लाते हुए लगभग 20 वाहनों के चालान काटे गए हैं। साथ ही इनसे 11,800 रुपए का जुर्माना भी वसूल किया गया है।
उपमंडलाधिकारी (ना.) भोरंज श्री अमित शर्मा ने कहा कि निषेधाज्ञा में छूट के दौरान लोगों को कोविड-19 से बचाव व सावधानियों से संबंधित सभी दिशा-निर्देशों की अनुपालना करना आवश्यक है। कोताही बरतने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।