शिमला ! बागवानों को गलत छिड़काव बेचा, तो होगी दुकानदार के खिलाफ एफआईआर !

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शिमला । जल शक्ति उद्यान एवं सैनिक कल्याण मंत्री महेंद्र सिंह ने कहा है कि यदि बागवानों को विदेशों से लाया (PGR) बताकर गलत छिड़काव बेचा गया तो दुकानदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी क्योंकि यह छिड़काव सेब की फसल के लिए हानिकारक हैं। उन्होनें बताया कि इस छिड़काव को सेबों के पेड़ पर करने से पहले एक दो साल फसल अच्छी होती हैं लेकिन उसके बाद सेब के पेड़ धीरे – धीरे सूख जाते है।

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महेंद्र सिंह ने कहा कि विभाग में ऐसी शिकायतें आई हैं कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर (PGR) बेचा जा रहा है। ऐसी चीजें दुकानों में रखने पर जो दुकानदार बागवानों को दो-तीन लीटर 20 से 35 हजार में बेच रहे हैं। ऐसे दुकानदारों पर सख्त कार्यवाही की जायेगी।

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