ऊना के शहरी क्षेत्रों में अब सिर्फ आवश्यक वस्तुओं की दुकानें ही खुलेगी – उपायुक्त !

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फाइल चित्र
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ऊना के शहरी क्षेत्रों में अब सिर्फ आवश्यक वस्तुओं की दुकानें ही प्रातः 7 बजे से 11 बजे तक खुलेंगी। इसके अलावा शहरी क्षेत्रों में मुख्य बाजार में अन्य दुकानें पूरी तरह से बंद रहेंगी और अन्य सामान बेचने वाली वहीं दुकानें खुल सकती हैं, जो अकेले स्थान पर हैं। यह जानकारी उपायुक्त ऊना संदीप कुमार ने एक प्रैस वार्ता में दी।

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डीसी ने कहा कि यह आदेश नगर परिषद ऊना, मैहतपुर बसदेहड़ा, नंगल खुर्द, दौलतपुर चौक तथा संतोषगढ़ शहरी क्षेत्रों के लिए लागू होंगे। इन शहरी क्षेत्रों में सिर्फ दूध, दवा, सब्जी व राशन जैसे आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खोलने को अनुमति रहेगी, बाकी दुकानें बंद रहेंगी। डीसी ने बताया कि मोबाइल बेचने व रिपेयर करने वाली दुकानें प्रत्येक बुधवार व शनिवार को सुबह 7 बजे से 11 बजे तक खुल सकेंगी, जबकि स्टेशनरी की दुकानें पहले की तरह सोमवार व वीरवार को सुबह 7 बजे से 11 बजे तक खुलेंगी।

उन्होंने कहा कि कर्फ्यू ढील के दौरान खुलने वाली दुकानों में स्टाफ 50 प्रतिशत कम रहेगा और सभी के लिए मास्क लगाना तथा सैनिटाइजर का इस्तेमाल आवश्यक है। सुबह के लिए सैर का समय प्रातः से 5.30 से 7 बजे तक रहेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में सभी प्रकार की दुकानें प्रातः 7 बजे से 11 बजे तक खुली रह सकती हैं। लेकिन शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में शॉपिंग मॉल, सिनेमा घर, शराब के ठेके, सैलून, ब्यूटी पार्लर तथा रेस्त्रां खुलने पर पूरी तरह पाबंदी रहेगी।

गाड़ियों पर पूर्ण प्रतिबंध

उपायुक्त ऊना संदीप कुमार ने कहा कि जिला में दो पहिया व चार पहिया वाहनों की आवाजाही पर पूर्ण प्रतिबंध जारी रहेगा और अवेहलना करने वालों पर सख्ती के साथ कार्रवाई की जाएगी।

कोटा से लौटे छात्रों पर फैसला जल्द

डीसी ने कहा कि कोटा से ऊना पहुंचे सभी छात्रों के सैंपल नेगेटिव आए हैं। लेकिन अभी कोटा से बिलासपुर व सोलन पहुंचे छात्रों की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। जब सभी की रिपोर्ट आएगी, उसी के बाद उनके घर लौटने पर फैसला लिया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि जिला की हॉटस्पॉट पंचायतों को ग्रीन जोन में लाने का फैसला तभी लिया जाएगा, जब यहां पर आखिरी कोरोना संक्रमित मरीज के सामने आने के बाद 28 दिन तक कोई दूसरा मामला सामने न आए।

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